GRAP Stage-4: आवश्यक सेवाओं से जुड़े ट्रकों को छोडकऱ दिल्ली में अन्य भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा।
GRAP Stage-4: दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप का चौथा चरण आज से लागू हो गया है। नई दिल्ली. दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पहुंचने पर सोमवार सुबह 8 बजे से चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के तहत चौथे चरण के प्रतिबंध लागू हो जाएंगे।
केंद्र की वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की उप समिति ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बाद यह निर्णय लिया है। रविवार शाम चार बजे दिल्ली का औसत एक्यूआइ 441 था, जो शाम 7 बजे बढकऱ 457 हो गया। ग्रैप का चौथा चरण लागू होने के बाद आवश्यक सेवाओं से जुड़े ट्रकों को छोडकऱ दिल्ली में अन्य भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। एनएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, बीएस-4 डीजल ट्रकों को प्रवेश की अनुमति होगी। राजधानी में 10वीं और 12वीं कक्षा को छोड़ सभी कक्षाओं की पढ़ाई ऑनलाइन होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, अगले आदेश तक सभी स्कूल इन कक्षाओं को ऑनलाइन चलाएंगे।
-जरूरी सामान ले जाने वाले वाहनों को छोडकऱ डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी ट्रकों (बीएस-4 या उससे नीचे) पर प्रतिबंध रहेगा।
-सीएनजी, बीएस-4 डीजल वाहनों को छोडकऱ दिल्ली के बाहर के रजिस्टर्ड हल्के कमर्शियल वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा।
-गैर जरूरी वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश पर रोक।
-कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 को ऑनलाइन मोड पर रखने की सिफारिश।
-केंद्र और दिल्ली सरकार एनसीआर के कार्यालयों में 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करवा सकती है। शेष वर्क फ्रॉम होम रहेंगे।
(सीएनजी, बीएस-4 डीजल जैसे ईंधन या इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रतिबंध से छूट रहेगी)