हरियाणा विधानसभा में 'हरियाणा दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2025' को पारित किया गया है। अब काम का समय 10 घंटे कर दिया गया है।
हरियाणा विधानसभा ने आज 'हरियाणा दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2025' को पारित कर दिया। इस नए कानून से राज्य की ज्यादातर दुकानों और छोटे-मध्यम प्रतिष्ठानों में काम के घंटे और ओवरटाइम की सीमा में बड़ा बदलाव हुआ है।
श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये बदलाव छोटे व्यापारियों को राहत देंगे और अनावश्यक कागजी कार्रवाई कम करेंगे। उन्होंने कहा कि पीक सीजन, त्योहारों और इमरजेंसी में ज्यादा ओवरटाइम की जरूरत पड़ती है, जिसे अब कानूनी रूप से आसान बनाया गया है। "कई बड़े राज्यों में पहले से ही 10 घंटे का प्रावधान है। इससे न केवल व्यापार सुगम होगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।"
कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अदित्य सूरजेवाला ने इस बिल को "मजदूरों के साथ धोखा" करार देते हुए कहा कि रोज 10 घंटे काम और 156 घंटे तक ओवरटाइम से मजदूरों का पारिवारिक और निजी जीवन खत्म हो जाएगा। "यह आधुनिक गुलामी को कानूनी मान्यता देने जैसा है। राज्य की 80% से ज्यादा दुकानें अब इस कानून की सुरक्षा से बाहर हो जाएँगी।"