
Faridabad Bulldozer Action: हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद में मस्जिद, शिव मंदिर और अन्य अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने जिले के एनआईटी (NIT) क्षेत्र के एक निर्धारित इलाके में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं, बल्क एसएमएस और डोंगल सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश जारी किया है।
सरकारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध 30 मई को दोपहर 12:30 बजे से रात 10 बजे तक लागू रहेगा। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रामक सूचना या सामाजिक तनाव को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है।
हरियाणा सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि एनआईटी जोन में चिन्हित स्थान के एक किलोमीटर के दायरे में 2G, 3G, 4G और 5G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, बल्क मैसेजिंग सेवाएं तथा डोंगल आधारित इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित रहेंगी।
यह निर्णय एडीजीपी (CID) हरियाणा और फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर से प्राप्त सुरक्षा इनपुट के आधार पर लिया गया है। रिपोर्ट में आशंका जताई गई थी कि अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई के दौरान कुछ असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित होने और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचने का खतरा पैदा हो सकता है।
प्रशासन के अनुसार, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स (पूर्व में ट्विटर) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से गलत सूचनाएं और अफवाहें तेजी से फैल सकती हैं। ऐसी स्थिति में भीड़ जुटने या विरोध प्रदर्शन की संभावना को देखते हुए इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी रोक लगाई गई है।
फरीदाबाद के मस्जिद चौक क्षेत्र में स्थित एक मस्जिद, शिव मंदिर और कई अन्य अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। प्रशासन के अनुसार, ये निर्माण दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस (RRTS) कॉरिडोर परियोजना के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। परियोजना को समय पर पूरा करने और सार्वजनिक अवसंरचना विकास को गति देने के लिए इन अतिक्रमणों को हटाया गया।
तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और कानून-व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में रहे।