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Diwali 2025: पूरी रात नहीं फोड़ पाएंगे पटाखे, सोरेन सरकार ने समय किया तय, छठ और गुरु पर्व पर होगी समय की पाबंदी

झारखंड में दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ सकते है। इसको लेकर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गाइडलाइन जारी की है।
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Oct 16, 2025
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दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक फोड़ सकते है पटाखे (Photo-IANS)

Diwali 2025: झारखंड में दिवाली पर अब लोग पूरी रात पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसको लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का हवाला दिया है। प्रदेश में दिवाली को अब रात के आठ से दस बजे तक ही पटाखे चलाए जाएंगे।

छठ और गुरु पर्व पर भी होगी समय की पाबंदी

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने छठ और गुरु पर्व के लिए भी समय की पाबंदी लगाई है। बोर्ड के अनुसार छठ और गुरु पर्व पर भी महज दो घंटे ही आतिशबाजी करने की इजाजत होगी। इसके अलावा क्रिसमस और न्यू ईयर पर पटाखे चलाने के लिए मात्र 35 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।

कब से कब चला सकते है पटाखे

बता दें कि गाइडलाइन के अनुसार छठ के दिन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, गुरु पर्व पर रात आठ से दस बजे तक तथा क्रिसमस एवं नववर्ष पर रात 11 बजकर 55 मिनट से 12.30 बजे तक ही पटाखे फोड़ सकते है। 

निर्देश में क्या कहा

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश के उन शहरों में जहां वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा या संतोषप्रद है, वहां निर्धारित समय पर ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। ऐसे शहरों में 125 डेसिबल से कम क्षमता वाले पटाखों की ही बिक्री की जा सकेगी।

अवैध पटाखों की बिक्री पर रहेगी रोक

वहीं उच्च ध्वनि वाले या अवैध पटाखों की बिक्री और प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 और वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

उपायुक्तों को लिखा पत्र

बोर्ड ने इसको लेकर प्रदेश के सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा है। वहीं शहरी क्षेत्रों में पटाखों की दुकानें लगाने के लिए शहरों में खुली जगहों पर क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। खुदरा विक्रेता उन्हीं क्लस्टरों में दुकान लगा सकें।

बिक्री के लिए लेना होगा लाइसेंस

बता दें कि राजधानी रांची में चार से पांच क्लस्टर बनाए गए हैं। इनके अलावा पटाखा बिक्री के लिए प्रशासन ने कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं। सभी विक्रेताओं को इसका पालन करना होगा। पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना होगा।

Updated on:
16 Oct 2025 06:25 pm
Published on:
16 Oct 2025 06:25 pm