राष्ट्रीय

कर्नाटक में हिजाब विवाद: तीन दिन बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, हाई कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई

कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर हाई कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। दरअसल प्रदेश के कई स्कूल-कॉलेज में हिजाब को लेकर बवाल चल रहा है। एक तरफ मुस्लिम छात्राएं स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहन अपना विरोध दर्ज करवा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कई छात्र भगवा स्कार्फ़ पहन अपना विरोध जाता रहे हैं। इस बीच सीएम बसवराज बोम्मई ने तीन दिन के लिए सभी स्कूल-कॉलेज बंद करने का आदेश दिया है।

2 min read
Karnataka Hijab Controversy High Court says will follow Constitution Not Emotions

कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर मंगलवार को हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी है। हिजाब विवाद पर हाई कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। वहीं हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने राज्य में अगले तीन दिनों के लिए सभी हाई स्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश दिया है। इससे पहले उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह संविधान का पालन करेगा। कोर्ट ने छात्रों को कॉलेजों में हिजाब पहनने की अनुमति देने के मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वह जुनून या भावनाओं से प्रभावित नहीं होगा। न्यायमूर्ति कृष्ण दीक्षित ने कहा, संविधान मेरे लिए भगवद गीता है। 'मैंने संविधान का पालन करने की शपथ ली है। आइए भावनाओं को अलग रखें। भारत का संविधान एक व्यक्ति को कुछ प्रतिबंधों के अधीन अपने धर्म को मौलिक अधिकार के रूप में पालन करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अतीत में अदालतों ने माना है कि हिजाब पहनने का अधिकार संविधान द्वारा गारंटीकृत सुरक्षा के अंतर्गत आता है।'

दरअसल प्रदेश के कई स्कूल-कॉलेज में हिजाब को लेकर बवाल चल रहा है। एक तरफ मुस्लिम छात्राएं स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहन अपना विरोध दर्ज करवा रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ कई छात्र भगवा स्काफ पहन भी अपना विरोध दिखा रहे हैं।

यह भी पढ़ें - 'हिजाब' पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री के बयान पर बवाल! जानिए क्या है पूरा मामला


हिजाब विवाद पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। 'मैं छात्रों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करता हूं। मैंने स्कूल प्रशासन को निर्देश दिया है कि छात्रों के बीच कोई झड़प न हो। बाहर के सभी संबंधित व्यक्तियों से भड़काऊ बयान न देने की अपील भी की गई है।
सीएम ने राज्य में अगले तीन दिनों के लिए सभी हाई स्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश दिया है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय में जज कृष्णा दीक्षित ने मामले की सुनवाई शुरू की है। उनके सामने याचिकाकर्ता ने मामले की सुनवाई को स्थगित करने की मांग उठाई। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया गया है कि इस मामले में एक और याचिका दायर की गई है, ऐसे में जब तक सभी दस्तावेज ना आ जाएं, सुनवाई शुरू नहीं हो सकती।
वहीं याचिकाकर्ता की इस दलील पर कोर्ट ने कहा कि, मामले में जो भी फैसला सुनाया जाएगा, वो इससे जुड़े दूसरे मामलों पर भी लागू होने वाला है।


कर्नाटक में हिजाब पहनने का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। कुछ छात्राओं ने यूनिफॉर्म को लेकर सरकार के आदेश का उल्लंघन करने की मंशा जाहिर की। इस बीच मंगलवार को उडुपी में मामला बड़ा होता दिखाई दे रहा है।

उडुपी के महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, यहां हिजाब पहने छात्रों और भगवा टोपी-गमछा पहने छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया।


दोनों समूह कॉलेज परिसर में नारे लगाते दिखाई दिए। एक पक्ष की मांग है कि सरकार अपना यूनिफॉर्म आदेश वापस ले और हिसाब में कॉलेज आने की अनुमति दें। जबकि दूसरा पक्ष यह दावा कर रहा है कि अगर कुछ लोगों को हिजाब में आने की इजाजत दी जाएगी तो हम भी भगवा गमछे और टोपी में कॉलेज परिसर में आ सकते हैं।

यह भी पढ़ें - एमपी में हिजाब पर पाबंदी की तैयारी, शिक्षा मंत्री बोले- यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है हिजाब

Updated on:
09 Feb 2022 09:37 am
Published on:
08 Feb 2022 04:27 pm
Also Read
View All