आज देश भर में लोक अदालत लग रही है, जहां आप लंबे समय से पेंडिंग ट्रैफिक चालान और बिजली बिल का निपटारा कर सकते हैं।
आज यानी कि 13 दिसंबर को देश भर में लोक अदालत लग रही है। इसमें गाड़ी मालिक लंबे समय से पेंडिंग पड़े ट्रैफिक चालान को बड़ी छूट के साथ खत्म करा सकता हैं। इतना ही नहीं इस कोर्ट में भारी भरकम बिजली से भी निपटारा पाया जा सकता है।
जिन लोगों ने हेलमेट न पहनने, एक्सपायर हो चुके पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और रेड-लाइट जंप जैसे छोटे-मोटे नियमों का उल्लंघन किया है, वे कम रेट पर फाइन चुकाकर आज ही चालान से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं।
हालांकि, लोक अदालत में शराब पीकर गाड़ी चलाने, हिट-एंड-रन केस या लापरवाही से गाड़ी चलाने से मौत जैसे गंभीर अपराधों में कोई छूट नहीं मिलेगी। इसके लिए आम प्रक्रिया का ही पालन करना होगा।
टोकन नंबर के हिसाब से ही केस देखे जाएंगे। आवेदनकर्ता को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज लेकर कोर्ट पहुंचना होगा। अगर गाड़ी से जुड़ा मामला है तो वाहन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और ट्रैफिक चालान की डिटेल लेकर जाना है।
कुछ जगहों पर स्पेशल बेंच की भी व्यवस्था है, जहां लोग जाकर पेंडिंग चालान तुरंत क्लियर कर सकते हैं। जगहों के बारे में लोकल कोर्ट या लीगल अथॉरिटी द्वारा जानकारी दे दी गई होगी।