New Waqf Law: पश्चिम बंगाल सरकार ने जिलाधिकारियों को 5 दिसंबर तक 82,000 वक्फ संपत्तियों की जानकारी केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया। (Photo: IANS)
New Waqf Amendment Act 2025: केंद्र के नए वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 को महीनों तक लागू करने से इनकार करने के बाद, पश्चिम बंगाल सरकार ने आखिरकार कानून को स्वीकार कर लिया है और 5 दिसंबर की समय सीमा तक राज्य भर में 82,000 वक्फ संपत्तियों की जानकारी केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश जारी किए हैं।
वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025, इस वर्ष अप्रैल में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था।
पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास विभाग के सचिव पीबी सलीम ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को लिखे गए एक पत्र में निर्धारित समय सीमा तक राज्य की वक्फ संपत्तियों की जिलेवार जानकारी केंद्रीय पोर्टल umeedminority.gov.in पर अपलोड करने के निर्देश जारी किए।
इस फैसले को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि वह राज्य में नए अधिनियम को लागू नहीं होने देंगी। इसके अलावा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा विधेयक पेश किए जाने के बाद राज्य में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे।
कानून पारित होने के कुछ दिनों के बाद 9 अप्रैल को जैन समुदाय के एक कार्यक्रम में बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा था, "मैं बंगाल में वक्फ संशोधन अधिनियम को लागू नहीं होने दूंगी। मैं उन्हें फूट डालकर राज करने की इजाज़त नहीं दूंगी। यहां 33 प्रतिशत मुसलमान हैं। वे सदियों से यहां रह रहे हैं। उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है।"
संशोधित कानून के अनुसार, वक्फ बोर्ड और न्यायाधिकरणों में गैर-मुस्लिम सदस्य होंगे, और यदि किसी संपत्ति पर वक्फ होने का दावा किया जाता है तो सरकार इस संबंध में अंतिम निर्णय लेगी।
ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल सरकार (TMC Government) इस कानून के खिलाफ अदालत भी गई, लेकिन उसे अनुकूल फैसला नहीं मिला। संशोधित अधिनियम की धारा 3बी में कहा गया है कि देश भर में सभी पंजीकृत वक्फ संपत्तियों की जानकारी छह महीने (5 दिसंबर, 2025) के भीतर केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड की जानी चाहिए।
राज्य अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा जिला मजिस्ट्रेटों को जारी पत्र के अनुसार, 82,000 से अधिक वक्फ सम्पदाएं हैं और सभी सूचनाएं संबंधित संरक्षकों (वक्फ संपत्ति प्रबंधकों) द्वारा अपलोड की जानी चाहिए।
पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक विभाग के सचिव ने पत्र में आठ सूत्री कार्यक्रम का आदेश दिए हैं।