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अब बिना लाइसेंस नहीं बेच पाएंगे दूध, एडवाइज़री जारी

देशभर में दूध की बिक्री के लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना कोई भी दूध नहीं बेच सकेगा।

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Mar 15, 2026
Milk

देशभर में अब कोई भी व्यक्ति और संस्था बिना लाइसेंस या पंजीकरण के लिए दूध और डेयरी का कारोबार नहीं कर सकेगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण - एफएसएसएआई (Food Safety and Standards Authority of India - FSSAI) ने दूध और डेयरी उत्पादों में बढ़ती मिलावट की शिकायतों के बाद दूध उत्पादन और उसकी बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है।

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एडवाइज़री जारी

इसके लिए एफएसएसएआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य खाद्य आायुक्तों को एडवाइज़री जारी की है। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है।

किन्हें नहीं लेना होगा लाइसेंस?

डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों को लाइसेंस नहीं लेना होगा यानी जो किसान या पशुपालक किसी रजिस्टर्ड सहकारी समिति से जुड़े हैं और उन्हें दूध देते हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से अलग लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

सख्त कार्रवाई ज़रूरी

एफएसएसएआई की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि कुछ दूध उत्पादक और दूध विक्रेता बिना लाइसेंस कारोबार कर रहे हैं। ऐसे मामलों में सख्ती कार्रवाई की जानी ज़रूरी है। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को जांच के भी निर्देश दिए गए हैं।

चलाए जाएंगे जांच अभियान

प्राधिकरण ने अधिकारियों को समय-समय पर दूध ठंडा करने वाले उपकरणों के भी निरीक्षण के निर्देश दिए हैं ताकि दूध भंडारण का तापमान सुनिश्चित किया जा सके। प्राधिकरण ने कहा कि अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में विशेष जांच और पंजीकरण अभियान चलाए ताकि लोगों को सेहत से खिलवाड़ न हो। गौरतलब है कि हाल में आंध्र प्रदेश में संक्रमित दूध पीने से 13 लोगों की मौत हो गई थी।

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Updated on:
15 Mar 2026 06:42 am
Published on:
15 Mar 2026 06:38 am
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