Motor Vehicles Act: गाड़ी पर कुछ भी लिखवाने से पहले जाने लें मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicles Act) के नियम अन्यथा भरना पड़ सकता है चालान (Challan)।
Traffic Rules: आपने भी रास्ते में चलते वक्त कई तरह की गाड़ियां देखी होंगी जिनमें अलग-अलग शायरी, स्लोगन लिखे हुए होते हैं या फिर नंबर प्लेट पर धर्म, जाति से जुड़े शब्द लिखे होते है। लोग नंबर प्लेट के चक्कर में लाखों रूपए खर्च कर देते है ताकि वह फैंसी दिखे। लेकिन क्या आपको पता है कि मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) के तहत यह सब करना आपको भारी पड़ सकता है। अगर आपने अपनी गाड़ी के पीछे या नेम प्लेट पर कुछ लिखवा रखा है तो आज ही सावधान हो जाए अन्यथा यह आपको चालान (Challan) भरना पड़ सकता है।
मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act), 1988 के तहत गाड़ी पर आपत्तिजनक शब्द लिखना नियमों का उल्लघंन है। ऐसे में वाहन चालक का चालान काटा जा सकता है। अधिनियम, 1988 के तहत वाहनों पर जाति या फिर धर्म से जुड़े शब्द लिखना या कोई स्टिकर लगाना गैरकानूनी है।
अगर आपकी गाड़ी पर भी धर्म, जाती या कुछ आपत्तिजनक शब्द लिखा हुआ है तो आपको इसके लिए 1,000 रूपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 2023 में आए मोटर व्हीकल एक्ट में गाड़ी की नंबर प्लेट पर जाति या धर्म से जुड़ी कोई चीज लिखना पूरी तरह से गैरकानूनी बताया गया है। ऐसा करने पर आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।