
National Herald Case: नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत अन्य लोगों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर की तारीख तय की है। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस मनोज जैन की एकल पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। गुरुवार को अदालत ने ED की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई स्थगित करते हुए अगली तारीख 9 अक्टूबर तय कर दी।
ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के 16 दिसंबर 2025 के आदेश को चुनौती दी है। उस समय ट्रायल कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत ED की अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। अदालत ने शिकायत को कानून के तहत सुनवाई योग्य नहीं माना था। इसके बाद ED का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने कानून की गलत व्याख्या की। एजेंसी के अनुसार, केवल इस आधार पर PMLA के तहत कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती कि अनुसूचित अपराध किसी निजी शिकायत से शुरू हुआ है।
इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस ओवरसीज प्रमुख सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को भी प्रस्तावित आरोपी बनाया गया है।
यह मामला उन आरोपों से जुड़ा जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने यंग इंडियन कंपनी के जरिए मात्र 50 लाख रुपये में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की 2,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों पर कथित तौर पर अवैध नियंत्रण हासिल करने की साजिश रची थी। यंग इंडियन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी बहुमत शेयरधारक हैं। इस मामले की शुरुआत 2012 में हुई थी, जब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रायल कोर्ट में निजी शिकायत दाखिल की थी। शिकायत में AJL के अधिग्रहण को लेकर धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप लगाए गए थे। अब इस मामले में ED की याचिका पर अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी।