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NEET-PG Admissions: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- इस सेशन में बरकरार रहेगा 27% OBC और 10% EWS रिजर्वेशन, तुरंत शुरू की जाए काउंसलिंग

सुप्रीम कोर्ट ने आज NEET PG काउंसिलिंग मामले में अपना अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश 27 प्रतिशत OBC और 10 प्रतिशत आर्थिक कमज़ोर वर्ग आरक्षण को मंजूरी दे दी है। अदालत के फैसले के बाद काउंसलिंग का रास्‍ता अब साफ हो गया है।

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज NEET PG काउंसिलिंग मामले में अपना अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश 27 प्रतिशत OBC और 10 प्रतिशत आर्थिक कमज़ोर वर्ग आरक्षण को मंजूरी दे दी है। अदालत के फैसले के बाद काउंसलिंग का रास्‍ता अब साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 06 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखने के बाद कहा था कि राष्‍ट्रहित में नीट पीजी काउंसलिंग शुरू होनी जरूरी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मेडिकल के पाठ्यक्रम समयबाधित होते हैं। अगर इस स्टेज पर कोई भी बदलाव किया गया तो उससे और ज्यादा देर होगी। हम नीट की काउंसलिंग को लेकर चिंतित हैं।

जल्‍द शुरू हो काउंसलिंग: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा की काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्‍द शुरू होनी चाहिए। यह राष्‍ट्रहित में है क्‍योंकि देश में फिलहाल रेजिडेंट डॉक्‍टर्स की भारी कमी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी सत्र के लिए सरकार की 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की योजना को मंजूरी दी है। ऑल इंडिया कोटा की 27 प्रतिशत सीटों पर ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को आरक्षण दिया जाएगा। मार्च के तीसरे हफ्ते में पांडे कमिटी की सिफारिश (8 लाख) की वैधता पर सुनवाई होगी।

केंद्र सरकार ने की थी ये मांग
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 27 प्रतिशत OBC और 10 प्रतिशत आर्थिक कमज़ोर वर्ग आरक्षण को सही ठहराते हुए काउंसिलिंग शुरू करने की अनुमति मांगी थी। वहीं याचिकाकर्ताओं ने नई आरक्षण नीति पर रोक की मांग की है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी सत्र के लिए सरकार की 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की योजना को मंजूरी दे दी है।

Updated on:
07 Jan 2022 11:33 am
Published on:
07 Jan 2022 11:25 am
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