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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामला, याचिका में की गई यह बड़ी मांग

SUPREME COURT: याचिकाकर्ता ने कोर्ट से आग्रह किया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 2014 की रिपोर्ट 'कार्यक्रमों और सामूहिक सभा के स्थानों पर भीड़ प्रबंधन' को लागू किया जाए। 
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Feb 17, 2025
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New Delhi Railway Station Stampede: देश की राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में हुई भगदड़ की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में मांग की गई है कि केंद्र और राज्य मिलकर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएं जो क्राउड मैनेजमेंट और भगदड़ रोकने के लिए गाइडलाइन तैयार करें।

याचिका में की गई यह मांग

बता दें कि याचिकाकर्ता एडवोकेट विशाल तिवारी है। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 2014 की रिपोर्ट 'कार्यक्रमों और सामूहिक सभा के स्थानों पर भीड़ प्रबंधन' को लागू किया जाए।

रेलवे को निर्देश देने की मांग

याचिका में रेलवे को रेलवे स्टेशनों और प्लेटफार्मों पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए उपाय करने के निर्देश देने की मांग की गई है। जिसमें गलियारों को चौड़ा करना, बड़े प्लेटफार्म और ओवरब्रिज का निर्माण करना और रैंप और एस्केलेटर के माध्यम से प्लेटफॉर्म तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है। पीक ऑवर्स के दौरान, आगमन या प्रस्थान प्लेटफार्म में किसी भी तरह के बदलाव से सख्ती से बचना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने कही ये बात

याचिकाकर्ता ने कहा ये बार-बार होने वाली त्रासदियां नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जैसे महत्वपूर्ण परिवहन केंद्रों पर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती हैं।

‘एक इंच भी जगह नहीं छोड़ी जाती’

याचिकाकर्ता ने कहा सोशल मीडिया और समाचार रिपोर्टों में कई वीडियो हैं जो रेलवे स्टेशनों पर अराजक स्थिति दिखाते हैं, जहां लोग परेशान हैं। बोगियां पूरी तरह भरी हुई दिखाई देती हैं, एक इंच भी जगह नहीं छोड़ी जाती और लोगों को बोरी की तरह ठूंसा जाता है। यहां तक कि रिजर्वेशन सीटों को भी नहीं बख्शा जाता और कुप्रबंधन देखा जाता है।

हादसे में हुई थी 18 लोगों की मौत

बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात को भगदड़ मच गई। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। मृतकों में सबसे ज्यादा लोग बिहार राज्य के थे।

Updated on:
17 Feb 2025 08:28 pm
Published on:
17 Feb 2025 08:28 pm