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अब 48 घंटे में फ्री कैंसिलेशन और डेट चेंज, 21 दिनों में पूरा रिफंड!, हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी

Flight Ticket Refund Rule: DGCA ने एयर टिकट कैंसिलेशन और रिफंड नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। अब बुकिंग के 48 घंटे के भीतर टिकट मुफ्त में कैंसिल या संशोधित किए जा सकेंगे। रिफंड क्रेडिट शेल में रखना यात्रियों की मर्जी पर निर्भर होगा।

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Nov 04, 2025
DGCA के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव (ANI)

Flight Cancellation Rule: अगर आप हवाई यात्रा करते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर टिकट कैंसिलेशन और रिफंड नियमों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव पेश किया है। अब बुकिंग के 48 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल या डेट बदलवाने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। साथ ही, रिफंड को एयरलाइंस के क्रेडिट शेल में रखना पैसेंजर की मर्जी होगा, डिफॉल्ट नहीं।

क्या है मुख्य बदलाव

  • 48 घंटे का 'लुक-इन' पीरियड: बुकिंग के बाद 48 घंटे तक टिकट फ्री में कैंसिल या संशोधित कर सकेंगे।
  • घरेलू उड़ानें: प्रस्थान से कम से कम 5 दिन पहले बुकिंग।
  • अंतरराष्ट्रीय उड़ानें: प्रस्थान से कम से कम 15 दिन पहले बुकिंग।
  • इससे कम समय वाली बुकिंग पर पुराने कैंसिलेशन चार्ज लागू।

रिफंड के नियम

  • ट्रैवल एजेंट/पोर्टल से खरीदे टिकट का रिफंड भी एयरलाइंस की जिम्मेदारी।
  • पूरा रिफंड 21 वर्किंग दिनों में मिलेगा।
  • क्रेडिट शेल: पैसेंजर चाहें तो रिफंड क्रेडिट शेल में रखवा सकते हैं, लेकिन यह अनिवार्य नहीं।

क्यों आए ये बदलाव?

यात्रियों और उपभोक्ता अधिकार समूह लंबे समय से हाई कैंसिलेशन चार्ज को 'हिडेन पेनाल्टी' बता रहे थे। DGCA ने सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (CAR) में संशोधन का ड्राफ्ट जारी किया है। 30 नवंबर तक फीडबैक मांगा गया है। यह प्रस्ताव सभी एयरलाइंस पर लागू होगा। लागू होने पर भारतीय हवाई यात्रियों के लिए टिकटिंग सिस्टम आसान और पारदर्शी हो जाएगा। अभी ड्राफ्ट स्टेज में है, लेकिन जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है।

Updated on:
04 Nov 2025 03:41 pm
Published on:
04 Nov 2025 03:40 pm
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