
Flight Cancellation Rule: अगर आप हवाई यात्रा करते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर टिकट कैंसिलेशन और रिफंड नियमों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव पेश किया है। अब बुकिंग के 48 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल या डेट बदलवाने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। साथ ही, रिफंड को एयरलाइंस के क्रेडिट शेल में रखना पैसेंजर की मर्जी होगा, डिफॉल्ट नहीं।
यात्रियों और उपभोक्ता अधिकार समूह लंबे समय से हाई कैंसिलेशन चार्ज को 'हिडेन पेनाल्टी' बता रहे थे। DGCA ने सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (CAR) में संशोधन का ड्राफ्ट जारी किया है। 30 नवंबर तक फीडबैक मांगा गया है। यह प्रस्ताव सभी एयरलाइंस पर लागू होगा। लागू होने पर भारतीय हवाई यात्रियों के लिए टिकटिंग सिस्टम आसान और पारदर्शी हो जाएगा। अभी ड्राफ्ट स्टेज में है, लेकिन जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है।