केंद्र सरकार ने आतंकी संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानि सिमी पर एक और सख्त कदम उठाया है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आंतकी संगठन सिमी के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया है।
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्रतिबंधित आंतकी संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया है। इससे पहले 29 जनवरी को केंद्र ने सिमी पर लगाए गए प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ाया था। आतंकी संगठन पर प्रतिबंध बढ़ाते हुए सरकार ने कहा था कि समूह देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने और शांति व सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में शामिल रहा है।
गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
गृह मंत्रालय ने जारी अधिसूचना में निर्देश दिया कि यूएपीए की धारा 7 और 8 के तहत उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग दो प्रतिबंधित संगठनों के संबंध में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा भी किया जाएगा। 10 राज्य सरकारों ने सिमी को यूएपीए के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित करने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि 25 अप्रैल, 1977 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 'स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया' यानी सिमी की स्थापना हुई थी।