NPS, UPS new Fees Structure: PFRDA ने NPS, UPS, अटल पेंशन योजना और NPS-लाइट से जुड़े फीस स्ट्रक्चर में बदलाव किया है, जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा।
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), अटल पेंशन योजना (APY) और NPS-लाइट से जुड़े शुल्क ढांचे में बड़े बदलाव किए हैं। ये नए नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएंगे, जो जून 2020 के पुराने शुल्कों की जगह लेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि कई मामलों में शुल्क कम होने से निवेशकों की जेब पर बोझ घटेगा और उनका अधिक योगदान निवेश में लगेगा।
PFRDA ने सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (CRAs) द्वारा वसूले जाने वाले शुल्कों की ऊपरी सीमा तय की है। CRAs को इससे अधिक चार्ज वसूलने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, सभी शुल्क CRAs की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। यह बदलाव PFRDA अधिनियम 2013 की धारा 14 के तहत जारी किया गया है, जो हर पांच साल में होने वाले प्राइस डिस्कवरी साइकल का हिस्सा है।
PFRDA के सर्कुलर के अनुसार, शुल्कों में विभिन्न श्रेणियों के लिए संशोधन किया गया है। सरकारी सेक्टर के NPS और UPS ग्राहकों के लिए नियम सरल रखे गए हैं। ट्रांजेक्शन पर कोई चार्ज नहीं। नीचे नई फीस की सूची दी गई है।
| सेवा का प्रकार | पुराना शुल्क (2020) | नया शुल्क (2025 से) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| PRAN जनरेशन (e-PRAN किट) | 15-20 | 18 | सरकारी सेक्टर के लिए लागू |
| PRAN जनरेशन (फिजिकल कार्ड) | 40-50 | 40 | सभी सेक्टरों के लिए |
| सालाना मेंटेनेंस चार्ज (टियर-1 अकाउंट) | 125 (फिक्स्ड) | 100 (फिक्स्ड) | सरकारी सेक्टर; गैर-सरकारी के लिए बैलेंस पर आधारित (0-50 लाख: 125, 50 लाख+: 75) |
| अतिरिक्त सब्सक्राइबर जोड़ना | 100 | 50 | सभी सेक्टर |
| ट्रांजेक्शन चार्ज | 5-10 | 0 (सरकारी सेक्टर) | गैर-सरकारी के लिए 2.5 प्रति ट्रांजेक्शन |
| APY/NPS-लाइट PRAN ओपनिंग | 20-25 | 15 | कम शुल्क से गरीब वर्ग को लाभ |
| डुप्लिकेट PRAN स्टेटमेंट | 50 | 25 | सभी के लिए |
अपने CRA (जैसे NSDL या KFintech) की वेबसाइट चेक करें या PFRDA की आधिकारिक साइट पर सर्कुलर डाउनलोड करें।