PMAY-U 2.0: अगर आपने 1 सितंबर, 2024 के बाद कोई प्रॉपर्टी खरीदने, बनाने या फिर उसे फिर से बेचने के लिए होम लोन लिया है, तो आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।
PMAY-U 2.0: केंद्र सरकार ने "सभी के लिए आवास" के विजन के तहत किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए PMAY-U 2.0 (प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0) शुरू की है। अगर आपने 1 सितंबर, 2024 के बाद कोई प्रॉपर्टी खरीदने, बनाने या फिर उसे फिर से बेचने के लिए होम लोन लिया है, तो आप इस योजना के तहत अपने होम लोन का 4 प्रतिशत अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, जो अगले पांच वर्षों के लिए वैध है। सब्सिडी के लिए कौन पात्र है?
लक्ष्य समूह: योजना मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) को लक्षित करती है। प्रत्येक वर्ग के लिए वार्षिक आय सीमा:
यह योजना सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने सपनों का घर बना सकें।