राष्ट्रीय

टीडीएस प्रणाली को खत्म करने की मांग को लेकर Supreme Court में जनहित याचिका

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें यह घोषित करने की मांग की गई है कि स्रोत पर कर कटौती (TDS) प्रणाली "स्पष्ट रूप से मनमानी, तर्कहीन और विभिन्न मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली है।

2 min read

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें यह घोषित करने की मांग की गई है कि स्रोत पर कर कटौती (TDS) प्रणाली "स्पष्ट रूप से मनमानी, तर्कहीन और विभिन्न मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली है। अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि टीडीएस प्रणाली करदाता पर असंगत रूप से महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यय का बोझ डालती है। याचिका में कहा गया है, "टीडीएस प्रणाली को स्पष्ट रूप से मनमानी, तर्कहीन और संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 19 (पेशा करने का अधिकार) और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के विरुद्ध घोषित किया जाए, इसलिए यह शून्य और निष्क्रिय है।

जांच और रिपोर्ट की मांग

याचिका में केंद्र, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि आयोग और नीति आयोग को मामले में पक्ष बनाया गया है। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से नीति आयोग को याचिका में उठाए गए तर्कों पर विचार करने और टीडीएस प्रणाली में आवश्यक बदलावों का सुझाव देने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। विधि आयोग को टीडीएस प्रणाली की वैधता की जांच करनी चाहिए और तीन महीने के भीतर एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए, यह मांग की गई।

कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बोझ

याचिका में कहा गया है कि यह प्रणाली आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और कम आय वालों पर असंगत रूप से बोझ डालकर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है, जिनके पास इसकी तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता नहीं है। अनुच्छेद 23 का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि निजी नागरिकों पर कर संग्रह शुल्क लगाना जबरन श्रम के समान है।

आयकर अधिनियम के तहत टीडीएस ढांचे में भुगतानकर्ता द्वारा भुगतान के समय कर की कटौती और आयकर विभाग के पास जमा करना अनिवार्य है। इन भुगतानों में वेतन, संविदा शुल्क, किराया, कमीशन और अन्य कर योग्य राशियाँ शामिल हैं। कटौती की गई राशि को भुगतानकर्ता की कर देयता के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

Updated on:
27 Dec 2024 03:58 pm
Published on:
27 Dec 2024 03:57 pm
Also Read
View All

अगली खबर