राष्ट्रीय

पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, टीकाकरण न कराने वाले लोगों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर लगा प्रतिबंध

पंजाब सरकार ने आज ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सार्वजनिक स्थान जैसे बाजारों और मॉल आदि में वयस्कों की एंट्री पर नया नियम लागू किया है.

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Now waiting for children's Covid-19 vaccine

कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से पूरे देश में बढ़ने लगा है. अब हर दिन ओमिक्रॉन वायरस के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं. देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए अब पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. दरअसल पंजाब सरकार ने आज ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सार्वजनिक स्थान जैसे बाजारों और मॉल आदि में वयस्कों की एंट्री पर नया नियम लागू किया है. अब पंजाब में जिस वयस्क ने कोरोना का टीकाकरण करा लिया है वहीं सार्वजनिक स्थानों पर जा सकेगा. इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की डोज नहीं ली है उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जानें की अनुमति नहीं होगी.

राजनीतिक रैलियों पर अब भी नहीं लगी रोक

पंजाब में अगले साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे मे देश में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के बाद भी यहां राजनीतिक रैलियों पर रोक जैसा कोई फैसला अभी तक नहीं लिया गया है. एक ओर देश में कोरोना के इस नए ओमिक्रॉन वैरिएंट के मामले हर दिन तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे में पंजाब में राजनीतिक रैलियों का पर रोक न लगाना कोरोना को आमंत्रण दे सकता है. देश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए लगातार राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाने की बात चल रही है पर अब तक इस पर फैसला नहीं लिया गया है.

दिल्ली में जारी हुआ येलो अलर्ट

देश की राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है. इस येलो अलर्ट के अनुसार गैर आवश्यक वस्तुओं ओर सेवाओं की दुकानें और प्रतिष्ठान और मॉल ऑड-इवेन फॉर्मूले के अनुसार सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगे. डीडीएमए द्वारा जारी आदेश में यह कहा गया है कि सोमवार रात से लागू नाइट कर्फ्यू में भी एक घंटा बढ़ा दिया गया है. अब रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू की शुरूआत होगी और यह सुबह पांच बजे तक अगले आदेश तक जारी रहेगा.

Published on:
28 Dec 2021 08:05 pm
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