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Punjab Municipal Corporations Election: चुनाव आयोग ने कहा – ‘सिर्फ 24 घंटे में होगी मतदान की तैयारी, राजस्थान से पहुंची वोटिंग मशीनें’

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को चुनाव आयोग ने बताया कि ईवीएम राजस्थान से पंजाब भेज दी गई हैं और कमीशनिंग एक दिन में पूरी हो सकती है।

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भारतीय चुनाव आयोग (IANS)

Punjab Municipal Corporations Election: पंजाब में नगर निगम, नगरपालिका परिषद और नगर पंचायत के चुनाव से लगभग पांच दिन पहले, भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने गुरुवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को बताया कि चुनाव के लिए आवश्यक ईवीएम (Electronic Voting Machines) पहले ही राजस्थान से पंजाब के लिए रवाना कर दी गई हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि मशीनों की कमीशनिंग की प्रक्रिया केवल एक दिन में पूरी की जा सकती है।

ईवीएम तैनाती को लेकर आ रही थी मुश्किलें

यह घोषणा उस कार्यवाही के एक दिन बाद हुई, जिसमें न्यायालय ने पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) से यह स्पष्ट करने को कहा था कि ईवीएम तैनाती को लेकर आ रही मुश्किलों के बावजूद उन्होंने मतदान को मतपत्र के माध्यम से क्यों कराने का निर्णय लिया।

चुनाव आयोग का दावा

मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने पेश हुए ECI के वकील ने 20 मई की एक संवाद-सूचना का हवाला देते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पहले उठाई गई सभी चिंताएँ अब पूरी तरह से दूर कर दी गई हैं।

राजस्थान से मंगवाई मशीनें

चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि पंजाब के अधिकारियों ने स्वतंत्र रूप से मशीनों की डिलीवरी में हिचकिचाहट दिखाई, जिसके बाद मशीनों को राजस्थान से भेजा गया। वकील ने अदालत को यह भी बताया, मशीनें मार्ग में हैं और जैसे हम बात कर रहे हैं, वे पंजाब की ओर बढ़ रही हैं। ECI ने यह स्पष्ट किया कि अब केवल वितरण स्थल और संबंधित अधिकारी का निर्धारण आवश्यक है, जिसे मशीनें प्राप्त करने का अधिकार होगा। आयोग मशीनों की पहली जांच और कमीशनिंग में भी मदद करेगा।

कमीशनिंग प्रक्रिया सिर्फ एक दिन में पूरी

राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले दावा किया था कि मशीनों की तैनाती की प्रक्रिया में 15 से 18 दिन लग सकते हैं, जिससे चुनाव से केवल एक हफ्ते पहले ईवीएम आधारित मतदान असंभव हो जाएगा। लेकिन ECI ने अदालत को बताया कि यह प्रक्रिया वास्तव में केवल एक दिन की है। ECI ने यह भी कहा कि विलंब राज्य निर्वाचन आयोग की वजह से हुआ, राष्ट्रीय आयोग की वजह से नहीं।

याचिका और हाईकोर्ट की भूमिका

यह मामला उस याचिका से उत्पन्न हुआ है जिसमें ईवीएम से मतपत्र पर स्विच करने के निर्णय को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से पंजाब के एडवोकेट-जनरल मनींदरजीत बेदी ने कहा कि चुनाव सूचना जारी होने के बाद इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

Published on:
21 May 2026 03:03 pm
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