Bihar News: भाषण के दौरान लालू प्रसाद यादव ने ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करते हुए भाषण दिया था। इसके बाद उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता का मामला दर्ज हुआ था।
Lalu Prasad Yadav: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लाल प्रसाद यादव की मुश्किले बढ़ने वाली है। सिवान सीजेएम वन की कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कुर्की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी किया है। दरअसल, मामला 2011 का हुआ। यह मामला आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा हुआ है।
बता दें कि यह मामला साल 2011 का है, जब वह रेल मंत्री और राजद के अध्यक्ष थे। उस समय लालू प्रसाद यादव ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 109 दारौंदा में आरजेडी प्रत्याशी परमेश्वर सिंह के समर्थन में भाषण दिया था। दरअसल, जिस स्थान पर लालू प्रसाद ने भाषण दिया था उस स्थान पर पहले से ही धारा-144 लगी हुई थी और ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग भी वर्जित था।
भाषण के दौरान लालू प्रसाद यादव ने ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करते हुए भाषण दिया था। इसके बाद उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता का मामला दर्ज हुआ था।
सिवान की सीजेएम वन की कोर्ट ने इस मामले में लगातार लालू प्रसाद यादव की अनुपस्थिति को देखते हए कुर्की जब्ती की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी कर दिया। बता दें कि अब इस मामले में 30 मई को अगली सुनवाई होगी। यदि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव 30 मई को भी उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
बता दें कि बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने है। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन ने तैयारी तेज कर दी है।
बता दें कि प्रदेश में बीते कुछ महीनों में रिकॉर्ड सदस्यों को अपने साथ जोड़ा है। RJD के सदस्यों की संख्या अब 1 करोड़ 7 लाख पार हो गई है। इसके साथ ही राजद ने प्रखंड से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठनात्मक ढांचे में बड़े स्तर पर बदलाव किया है। राजद नेता तेजस्वी ने हाल ही में पार्टी नेताओं को हर बूथ पर कम से कम दो क्रियाशील सदस्य बनाने और बूथ-स्तरीय कमेटी गठन पर जोर दिया है।