Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को कर्मचारियों को 25% महंगाई भत्ता देने का अंतरिम आदेश जारी किया है।
Supreme Court on Dearness Allowance: पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राज्य सरकार को कर्मचारियों को 25% महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) देने का अंतरिम आदेश जारी किया है। यह फैसला जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सुनाया, जिसमें राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर यह भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।
पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों के बकाया DA को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। यह मामला 2022 में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और 2024 में आखिरी सुनवाई 1 दिसंबर को हुई। अब तक इस मामले की सुनवाई 18 बार टल चुकी थी। कर्मचारियों का आरोप था कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के समान DA दरें लागू नहीं कर रही, जिसके कारण उन्हें वित्तीय नुकसान हो रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत के तौर पर राज्य सरकार को 25% DA का भुगतान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह भुगतान तीन महीने के भीतर करना होगा। इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
इस आदेश के बाद पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। कर्मचारी संगठनों ने इसे बड़ी जीत करार दिया है। एक कर्मचारी ने कहा, "लंबे समय से हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हमें राहत मिली है।"