राष्ट्रीय

शुभेन्दु सरकार ने दी CBI को जांच की खुली छूट, ममता बनर्जी की बढ़ेंगी मुश्किलें

पश्चिम बंगाल सरकार ने CBI को राज्य में कुछ मामलों की जांच करने के लिए फिर से सामान्य सहमति दे दी है। नोटिफिकेशन के अनुसार, 8 जून, 2026 से तत्काल प्रभाव से नए नियम लागू हो गए है।
2 min read
suvendu adhikari mamata banerjee
suvendu adhikari mamata banerjee

West Bengal Government CBI Investigation Permission: पश्चिम बंगाल की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकरी एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे है। शुभेन्दु सरकार ने अब एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में सीबीआई को जांच करने की पूरी छूट दी है। होम एंड हिल अफेयर्स विभाग ने 8 जून 2026 को एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट (डीएसपीई) एक्ट, 1946 के तहत सीबीआई को राज्य में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) के कर्मियों और उनसे जुड़े मामलों की जांच करने की अनुमति दी गई है। माना जा रहा है कि पूर्व सीएम ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती है।

जांच के लिए CBI को खुली छूट

नए निर्देश के मुताबिक, पश्चिम बंगाल सरकार ने CBI को राज्य में कुछ मामलों की जांच करने के लिए फिर से सामान्य सहमति दे दी है। हालांकि यह छूट पूरी तरह बिना शर्त नहीं है। यह अधिकार दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट (DSPE) एक्ट, 1946 की धारा 6 के तहत दिया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार, 8 जून, 2026 से तत्काल प्रभाव से नए नियम लागू हो गए है।

जानें कौन कौन से मामले में जांच कर सकेगी CBI

नोटिफिकेशन के अनुसार, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों से जुड़े मामले की सीबीआई जांच कर सकती है। इसके अलावा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) के कर्मचारियों से जुड़े मामले की जांच भी की जा सकती है। अगर किसी शख्स पर केंद्रीय कर्मचारियों या केंद्रीय उपक्रमों के कर्मचारियों के साथ मिलकर अपराध करने का आरोप होने उनके खिलाफ जांच की जा सकेगी। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार के नियंत्रण वाले राज्य सरकारी कर्मचारियों के मामलों में सीबीआई सीधे जांच नहीं कर सकती है।

CID नया नोटिस लेकर पहुंची अभिषेक बनर्जी के घर

तृणमूल कांग्रेस विधायकों के समर्थन वाले पत्र पर फर्जी हस्ताक्षर मामले को लेकर पश्चिम बंगाल सीआईडी की टीम सोमवार को एक बार फिर अभिषेक बनर्जी के आवास पर गई है। सीबीआई अधिकारियों ने उन्हें नया नोटिस सौंपने की कोशिश की है। बता दें कि अभिषे सोमवार को पहले जारी किए गए समन के ​लिए पूछताछ के लिए सीआईडी दफ्तर नहीं पहुंचे है।

Updated on:
08 Jun 2026 06:50 pm
Published on:
08 Jun 2026 06:50 pm
Also Read
View All
बंगाल में पीड़ित चेहरों पर क्यों दांव लगा रही BJP? नंदीग्राम से चंद्रनाथ रथ की मां को बनाया प्रत्याशी, जानें वजह

गुरुग्राम गोल्फ कोर्स रोड हादसा: आरोपी कल्याण बैंसला के वकील का दावा- यह हिट एंड रन नहीं, लापरवाही का मामला

‘अगर मंत्री के घर कैश मिलता तो FIR से बच पाते?’ जस्टिस वर्मा केस पर वकील हरीश साल्वे और महेश जेठमलानी ने उठाए सवाल

गुरुग्राम हिट एंड रन केस में एक्शन, सिया की बाइक को टक्कर मारने वाला कल्याण बैसला राजस्थान से गिरफ्तार

West Bengal By-Election 2026: नंदीग्राम में BJP का बड़ा दांव, रेजीनगर में भी उतारा चेहरा; जानिए कौन हैं सखारव सरकार और हासीरानी रथ