
नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की विशेष अदालत ने शनिवार को यस बैंक (Yes Bank) के संस्थापक राणा कपूर (Rana Kapoor) की पत्नी और बेटी को अंतरिम जमानत दे दी है। इन पर प्राइवेट लेंडर से जुड़ा एक कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (DHFL) से जुड़े मामले में राणा कपूर की पत्नी और बेटी बिंदू कपूर (Bindu kapoor) और राधा कपूर (Radha Kapoor) को बेल दे दी है।
हाल में CBI की तरफ से दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उन्हें आरोपी तय किया गया था। मगर इस मामले में दोनों की कभी गिरफ्तारी नहीं की गई थी। अदालत ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेकर आरोपी को तलब करा है। आज दोनों को कोर्ट में पेश किया गया।
इसके बाद कानूनी टीम के जरिए जमानत याचिका दायर की गई। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीबीआई ने जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार किए बिना ही चार्ज शीट दायर की थी। जब जांच एजेंसी ने याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने का समय मांग तो दोनों ने अंतरिम जमानत मांगी। इसे स्पेशल जज एसयू वडगांवकर ने मंजूरी दे दी।
CBI के अनुसार, कपूर और उनके परिवार को DHFL के डिबेंचर में यस बैंक के 3,700 करोड़ रुपए के निवेश के लिए रिश्वत मिली थी। सीबीआई का दावा है कि DHFL ने बदले में कपूर को उनकी पत्नी और बेटियों की एक फर्म को लोन के रूप में 600 करोड़ रुपए की रिश्वत दी।