ईपीएफ के लिए आधार जरूरी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने करीब चार करोड़ सदस्यों व 50 लाख पेंशनरों के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया है। अब एक महीने के भीतर आधार नंबर देना होगा या फिर आधार के लिए आवेदन करने का प्रमाण देना होगा

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Jan 07, 2017
Ahmedabad news
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नई दिल्ली.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने करीब चार करोड़ सदस्यों व 50 लाख पेंशनरों के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया है। अब एक महीने के भीतर आधार नंबर देना होगा या फिर आधार के लिए आवेदन करने का प्रमाण देना होगा। सेवाएं लेने के लिए 31 जनवरी तक आधार नंबर या इसके आवेदन करने की स्लिप देनी होगी।


ईपीएफओ ने पूरे देश में सभी 120 फील्ड ऑफिसों को इस अभियान का प्रचार करने का निर्देश दिया ताकि सेवायोजको के बीच जागरूकता लाई जा सके। 4 जनवरी 2017 को श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। हर महीने केंद्र सरकार सभी सदस्यों के पेंशन खाते में 1.16 फीसद अंशदान देती है जबकि 8.33 फीसद अंशदान सदस्यों को करना होता है।

चूंकि सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों को सब्सिडी दे रही है। इसलिए आधार एक्ट 2016 के तहत आधार नंबर देना अनिवार्य है।
Published on:
07 Jan 2017 10:58 pm