नई दिल्ली

Jantar Mantar Protest: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने के खिलाफ PIL खारिज

राजधानी के चर्चित जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल से लद्दाख के प्रख्यात पर्यावरणविद और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा हटाए जाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पुलिस की इस कार्रवाई को असंवैधानिक घोषित करने और प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा देने की मांग करने वाली जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया। अदालत के इस रुख के बाद वांगचुक के समर्थकों की कानूनी राहत की उम्मीदों को फिलहाल झटका लगा है।
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Delhi High Court Dismisses PIL Against Sonam Wangchuk's Removal
Delhi High Court Dismisses PIL Against Sonam Wangchuk's Removal : जंतर-मंतर से हटाए जाने पर सोनम वांगचुक को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने याचिका ठुकराई (फोटो सोर्स: ANI)

Sonam Wangchuk PIL: राजधानी के चर्चित जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल से लद्दाख के प्रख्यात पर्यावरणविद और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा हटाए जाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पुलिस की इस कार्रवाई को असंवैधानिक घोषित करने और प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा देने की मांग करने वाली जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया। अदालत के इस रुख के बाद वांगचुक के समर्थकों की कानूनी राहत की उम्मीदों को फिलहाल झटका लगा है।

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Updated on:
22 Jul 2026 04:42 pm
Published on:
22 Jul 2026 04:39 pm