समाचार

12 साल बच्ची से बलात्कार, दोषी को 20 साल की सजा

विशिष्ट न्यायाधीश संख्या एक (पॉक्सो) देवेन्द्रसिंह नागर ने 12 साल की बालिका का अपहरण व बलात्कार के मामले में शनिवार को कोडलाई (बनेड़ा) के राजाराम उर्फ राजू कुमावत को दोषी ठहराया। अदालत ने अभियुक्त को बीस साल की सजा सुनाई। साठ हजार रुपए जुर्माने के आदेश दिए।

less than 1 minute read
Jul 21, 2024

भीलवाड़ा. विशिष्ट न्यायाधीश संख्या एक (पॉक्सो) देवेन्द्रसिंह नागर ने 12 साल की बालिका का अपहरण व बलात्कार के मामले में शनिवार को कोडलाई (बनेड़ा) के राजाराम उर्फ राजू कुमावत को दोषी ठहराया। अदालत ने अभियुक्त को बीस साल की सजा सुनाई। साठ हजार रुपए जुर्माने के आदेश दिए।

प्रकरण के अनुसार 23 अगस्त 2021 को एक व्यक्ति ने एक थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी बारह साल की बेटी व बेटा जंगल में बकरियां चराने गए। अभियुक्त वहां पहुंचा और बेटे को बहाने से भेज दिया। बालिका को मुंह दबा झाडि़यों में ले गया और बलात्कार किया। जैस-तैसे पीडि़ता घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई। पुलिस ने अभियुक्त अज्ञात होने से तीस से अधिक लोगों के सेम्पल लिए व डीएनए जांच करवाई। अभियुक्त राजाराम का पता लगने पर उसे गिरफ्तार किया व अदालत में चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने 21 गवाह और 44 दस्तावेज पेश कर आरोप सिद्ध किया।

Published on:
21 Jul 2024 11:40 am
Also Read
View All

अगली खबर