अगस्त 2019 के गोलूवाला थाने के मामले में सुनाया फैसला, विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस प्रकरण हनुमानगढ़ ने सुनाया फैसला, दोषी गुरदेव सिंह पुत्र पाल सिंह निवासी लखासर को 20 साल कारावास व एक लाख रुपए के जुर्माने से किया दंडित
हनुमानगढ़. विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस प्रकरण हनुमानगढ़ ने मंगलवार को नशीली दवा तस्करी के मामले में एक जने को दोषी करार दिया। उसको 20 साल कठोर कारावास तथा एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेन्द्र कुमार शर्मा ने पैरवी की।
प्रकरण के अनुसार 12 अगस्त 2019 को गोलूवाला थाने के तत्कालीन प्रभारी दिनेश सारण ने गश्त के दौरान जेआरके नहर के पास संदिग्ध बाइक सवार की तलाशी ली। उसके कब्जे से 1200 ट्रोमाडॉल हाइड्रोक्लॉराइड ट्रायो एसआर टेबलेट मिली। आरोपी के पास दवा के परिवहन व भंडारण संबंधी कोई दस्तावेज नहीं मिले। पुलिस ने दवा तथा बाइक जब्त कर आरोपी गुरदेव सिंह (41) पुत्र पाल सिंह निवासी लखासर को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने अनुसंधान कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाह परीक्षित कराए तथा 56 दस्तावेज प्रदर्शित कराए। सुनवाई के बाद न्यायालय ने गुरदेव सिंह को दोषी करार देकर सजा सुनाई।
हनुमानगढ़. कोचिंग क्लास का लिंक भेजकर हजारों रुपए की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने पीडि़त को राहत दिलाते हुए कुछ राशि होल्ड कराने में कामयाब रही। पुलिस के अनुसार टाउन निवासी मधुबाला ऑनलाइन क्लास लगा कर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करती है। उसको टेलीग्राम एप पर उत्कर्ष क्लास का लिंक मिला जिस पर 2000 रुपए अदा कर ऑनलाइन क्लास लगानी शुरू कर दी। कुछ समय बाद अन्य टेलीग्राम आईडी से एक और लिंक मिला जो कि ऑनलाइन क्लास से ही संबंधित था। उस पर क्लिक करते ही कुछ ही घंटों में अलग-अलग टाइम में 48300 रुपए की साइबर ठगी कर ली गई। इसके बाद 1930 पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई। पोर्टल पर दर्ज परिवाद के आधार पर एसपी कार्यालय की साइबर सैल में कार्यरत कांस्टेबल सुधीर व कांस्टेबल नीतू बाला ने पाथ तलाश कर ठगी गई रकम में से कुछ राशि होल्ड कराई।