मई 2020 का पीलीबंगा थाने के प्रकरण में आया फैसला, विशिष्ट न्यायालय पोक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने सुनाया फैसला, दोषी पर 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
हनुमानगढ़. विशिष्ट न्यायालय पोक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने गुरुवार को किशोरी से बलात्कार के मामले में एक जने को दोषी करार दिया। उसे दस साल कारावास तथा 65 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक सम्पतलाल गुप्ता ने पैरवी की।
प्रकरण के अनुसार 29 मई 2020 को एक व्यक्ति ने पीलीबंगा थाने में रिपोर्ट दी कि रिश्तेदारी में मौत होने के कारण वह परिवार सहित शोक जताने गया हुआ था। पीछे घर में उसकी 17 वर्षीय पुत्री अकेली थी। आरोपी कृष्ण कुमार (39) पुत्र श्योकरण सिंह निवासी वार्ड नौ पीलीबंगा उसके घर में घुसा तथा बहलाकर उसकी पुत्री को ले गया। आरोपी ने विभिन्न जगहों पर ले जाकर किशोरी से बलात्कार किया। बाद में पुलिस ने किशोरी को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच कर उसके खिलाफ चालान पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह परीक्षित तथा 12 दस्तावेज प्रदर्शित कराए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कृष्ण कुमार को आईपीसी की धारा 363 में तीन साल, 366 में पांच साल व 376 (1) तथा 3/4 (1) पोक्सो में 10 साल कारावास की सजा सुनाई। कुल 65 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया जो अदा नहीं करने पर दोषी को एक, दो तथा छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
हनुमानगढ़. जंक्शन में श्रीगंगानगर रोड पर बुधवार रात सडक़ पर टहल रही महिलाओं को अज्ञात जीप चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में दो महिलाएं गंभीर घायल हो गई। उनको प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार अंडरपास के निकट रात करीब साढ़े आठ बजे कुछ महिलाएं तथा बच्चे टहल रहे थे। थार चालक ने वाहन को तेज व लापरवाही से चलाते हुए महिलाओं को टक्कर मार दी। हादसे में घायल महिलाओं को जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां से उनको रेफर कर दिया गया। इस संबंध में समाचार लिखे जाने तक कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया था।