एक दिन में 50 से 60 मतदाताओं की होगी सुनवाई, बूथ के हिसाब से सुना जाएगा मतदाता को
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद प्रारंभिक प्रारूप का प्रकाशन किया जा चुका है। 68 हजार 540 मतदाताओं के नाम 2003 की सूची से लिंक नहीं हुए हैं, लेकिन इनके नाम सूची में शामिल किए गए हैं। अब इन मतदाताओं का पक्ष सुनने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे। रजिस्ट्रीकरण अधिकार (ईआरओ) व सहायक रजिस्ट्रकरण अधिकारी (एईआरओ) की आइडी जनरेट हो गई है। इस आईडी से उन मतदाताओं के नोटिस जनरेट किए जाएंगे, जिनके नाम लिंक नहीं हुए है। मतदाता को 12 दस्तावेज एईआरओ के समक्ष पेश करना होगा। एक दिन में 50 से 60 मतदाताओं का पक्ष सुना जा सकता है। नोटिस के बाद पक्ष रखने के लिए 7 दिन का समय मिल सकता है और तीन बार में मतदाता उपस्थित नहीं होता है तो ईआरओ निर्णय करेंगे। 14 फरवरी तक पक्ष सुना जाएगा। यदि पक्ष नहीं रखते हैं तो अंतिम सूची में नाम कट जाएगा।
दरअसल 23 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया था। इस प्रकाशन में 2.52 लाख वोट कट चुके हैं। प्रारंभिक प्रकाशन के बाद नए मतदाताओं का नाम जोडऩे के लिए फॉर्म भरना शुरू हो गया है। नए नाम जोडऩे व नोटिसों पर सुनवाई का काम साथ किया जाएगा। बीएलओ के माध्यम से मतदाता के घर नोटिस पहुंचाया जाएगा। वहीं दूसरी नोटिस का क्या फोरमेट है। इसे आयोग ने अपलोड नहीं किया है। शनिवार को इसकी स्थिति स्पष्ट हो सकती है। इसी दिन से नोटिस जारी करने की शुरुआत हो सकती है। मतदाता को नोटिस में लिखकर मिलेगा कि उसे कहां पर अपना पत्र रखना है।
नाम कटने से बिगड़ा समीकरण
जिले की तीन विधानसभा में हार जीत का अंतर ज्यादा बड़ा नहीं है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ग्वालियर दक्षिण विधानसभा 2556 वोट से जीती थी, लेकिन विधानसभा में 56 हजार वोट कट गए हैं। जबकि कांग्रेस ने ग्वालियर ग्रामीण 3202, डबरा 2267 वोट से जीती थी। ग्वालियर ग्रामीण में 31 हजार व डबरा में 17 हजार वोट कटे हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पार्टियों के हार जीत के समीकरण भी बिगड़ सकते है।
- ग्वालियर पूर्व में 75 हजार 789 काटे गए हैं। इस सीट को कांग्रेस ने 15 हजार 353 वोट से जीती थी। इस विधानसभा में ऐसे मतदाता बड़ी संख्या में मिले, जो मौके पर नहीं थे और सूची में नाम था।
इनमें से एक दस्तावेज करना होगा पेश
-केंद्र, राज्य या सार्वजनिक उपक्रम से पेंशन भुगतान या पेंशन जारी करने का पहचान पत्र
- भारत सरकार के किसी भी सरकारी, स्थानीय निकाय आदि से 1 जुलाई 1987 से पहले जारी पहचान पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
-पासपोर्ट
- बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र
-स्थायी निवास प्रमाण पत्र
वन अधिकारी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
-राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर
- राज्य व स्थानीय निकाय में तैयार पारिवारिक रजिस्टर
- सरकार द्वारा जारी मकान व भूमि आवंटन पत्र
- आधार कार्ड (9 सिंतबर 2025 के आदेश के अनुसार लिया जाएगा)
इतने नोटिस जाएंगे
विधानसभा नोटिस
ग्वालियर ग्रामीण 12302
ग्वालियर 11327
ग्वालियर पूर्व 15590
ग्वालियर दक्षिण 12937
भितरवार 3274
डबरा 13110