1 जुलाई से लागू हो जाएगा नया आपराधिक कानून
छिंदवाड़ा. थानों में एक जुलाई से विभिन्न अपराधों के लिए एफआईआर नए कानून की धाराओं के तहत लिखे जाएंगे। धोखाधड़ी के लिए धारा 316 लगाई जाएगी। पहले धारा 420 के तहत मुकदमा चलता था। वहीं आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के मामले में सजा दिए जाने का प्रावधान है। नए कानून में हत्या की धारा 101 होगी। दरअसल 1 जुलाई से नया आपराधिक कानून लागू हो जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर थाना प्रभारी, जांच अधिकारी सहित अन्य संबंधितों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभी थाना में नई और पुरानी धारा की जानकारी चस्पा की जा रही है। वहीं 1 जुलाई को हर थाना में समाजसेवी संगठन, बुद्धजीवी वर्ग को बुलाकर उन्हें नई धारा से अवगत भी कराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों कानूनों को पास किया गया था। इसके बाद गृह मंत्रालय ने आराधिक भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू होने संबंध में अधिसूचना जारी की। तीनों कानून अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए आइपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य कानून की जगह लेंगे।
मॉब लीचिंग भी अपराध की श्रेणी में
नए कानूनों को लागू होने के बाद आतंकवाद से जुड़े मामलों में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के अलावा भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक और सीआरपीसी कानून में इसका कोई प्रावधान नहीं था। इसी तरह मॉब लीचिंग भी पहली बार अपराध की श्रेणी में आ जाएगा।
नई धाराओं में चलेगा मुकदमा
अवैध जमावड़े से संबंधित मुकदमा धारा 144 की जगह धारा 187 के तहत चलेगा।
आईपीसी की धारा 124-ए राजद्रोह के मामले में लगती थी, अब कानून की धारी 150 के तहत मुकदमा चलेगा। राजद्रोह की जगह देशद्रोह का इस्तेमाल किया गया है।
30 जून तक पुरानी धारा में ही होंगे मामले दर्ज
पुलिस अधिकारियों के अनुसार 30 जून तक पुराने कानून के तहत ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। वहीं पहले से जो धाराएं लागू हैं और मुकदमा चल रहा है वह यथावथ चलेगा। 1 जुलाई से नए कानून के तहत नई धाराओं में मामले दर्ज होंगे।
इनका कहना है…
1 जुलाई से नई धाराओं के तहत थानों में एफआईआर दर्ज किए जाएंगे। इसके लिए थाना प्रभारी, जांच अधिकारी सहित सभी संबंधितों का प्रशिक्षण भी शुरु हो चुका है। 1 जुलाई को सभी थाना में कार्यक्रम भी आयोजित होगा।
मनीष खत्री, एसपी, छिंदवाड़ा