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बिल्डरों व बैंकों की साठगांठ पर सीबीआइ को जांच के आदेश

सुप्रीम कोर्ट: 7 प्रारंभिक जांच दर्ज करने के निर्देश नई दिल्ली. आवासों के निर्माण और हस्तांतरण में देरी पर नकेल कसते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, चंडीगढ़, मोहाली व कोलकाता में परियोजनाओं में बिल्डरों और बैंकों के बीच सांठगांठ की सीबीआइ जांच के आदेश दिए है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत […]

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May 01, 2025

सुप्रीम कोर्ट: 7 प्रारंभिक जांच दर्ज करने के निर्देश

नई दिल्ली. आवासों के निर्माण और हस्तांतरण में देरी पर नकेल कसते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, चंडीगढ़, मोहाली व कोलकाता में परियोजनाओं में बिल्डरों और बैंकों के बीच सांठगांठ की सीबीआइ जांच के आदेश दिए है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सीबीआइ को सात प्रारंभिक जांच दर्ज करने और एक विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित करने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश व हरियाणा के डीजीपी को जांच में मदद के लिए सीबीआइ को पुलिस अधिकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। उन बैंकों की भी जांच होगी जिन्होंने सबवेंशन स्कीम के तहत 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन दिया है। एक अन्य जांच एनसीआर से बाहर के बिल्डर प्रोजेक्ट्स की होगी। बाकी पांच जांच नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण, गुरुग्राम प्राधिकरण और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की भूमिका पर होंगी।

Updated on:
01 May 2025 12:29 am
Published on:
01 May 2025 12:28 am
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