एक शहर में एक ही उत्पाद की अलग-अलग कीमत वसूलना नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रावधानों के विपरीत: राज्य उपभोक्ता आयोग जयपुर. राज्य उपभोक्ता आयोग ने सिनेमा हॉल में पानी की बोतल महंगी बेचने को अनुचित व्यापारिक व्यवहार मानते हुए आयनॉक्स लेजर लिमिटेड और कोका कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड व हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राइवेट […]
एक शहर में एक ही उत्पाद की अलग-अलग कीमत वसूलना नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रावधानों के विपरीत: राज्य उपभोक्ता आयोग
जयपुर. राज्य उपभोक्ता आयोग ने सिनेमा हॉल में पानी की बोतल महंगी बेचने को अनुचित व्यापारिक व्यवहार मानते हुए आयनॉक्स लेजर लिमिटेड और कोका कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड व हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों पर संयुक्त रूप से 1.35 लाख रुपए हर्जाना लगाया है। इसमें से 1 लाख रुपए उपभोक्ता कल्याण कोष में और शेष 35 हजार रुपए परिवादी को मानसिक पीड़ा व वाद खर्च के तौर पर दिए जाएंगे।
राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र कच्छवाहा व सदस्य लियाकत अली की बेंच ने जोधपुर में सुनवाई कर यह कड़ा फैसला सुनाया। आयोग ने परिवादी जितेंद्र बोहरा तथा पीवीआर आयनॉक्स कंपनी व कोका कोला कंपनी की अपीलों को निस्तारित कर यह फैसला सुनाया। बोहरा फरवरी 2017 में जोधपुर जिले के एक सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गए थे, जहां उन्होंने किनले की पानी की दो बोतलें खरीदी थीं। इसके लिए उनसे प्रति बोतल 50 रुपए लिए गए, जबकि बाजार में 20 रुपए में उपलब्ध है। बोहरा ने इसे अनुचित व्यापारिक आचरण बताते हुए हर्जाना मांगा। कंपनियों की ओर से कहा गया कि बोतलों पर विशेष बिक्री चैनल के तहत अलग मूल्य तय है। इसके अलावा सिनेमा हॉल में पानी मुफ्त भी उपलब्ध है।
राज्य आयोग ने कहा कि एक शहर में एक ही उत्पाद की अलग-अलग कीमत वसूलना नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रावधानों के विपरीत है। इस मामले में उपभोक्ता ने स्वयं काउंटर पर जाकर पानी की बोतल खरीदी, उसने कोई सेवा प्राप्त नहीं की। आयोग ने जिला आयोग के केवल सिनेमा हॉल को जिम्मेदार ठहराने के आदेश को भी आंशिक रूप से संशोधित किया।