जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, हनुमानगढ़ ने दिलााई उपभोक्ता को राहत, मणपुरम फाइनेंस लिमिटेड टाउन से संबंधित प्रकरण, वर्ष 2021 का मामला
हनुमानगढ़. बैंक में गिरवी रखा गया सोना चोरी होने के बाद लौटाने से इनकार करने के मामले में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उपभोक्ता को राहत दिलाई है। आयोग ने गिरवी रखा गया सोना या उसकी कीमत का भुगतान करने का आदेश संबंधित फाइनेंस कंपनी को दिया है। साथ ही 30 हजार रुपए की राशि मानसिक व शारीरिक क्षति तथा परिवाद व्यय के पेटे देने का आदेश दिया है। आदेश की पालना दो माह के भीतर करनी होगी।
प्रकरण के अनुसार मनुज पुत्र लालचंद अग्रवाल निवासी वार्ड 21 रेगर मोहल्ला टाउन ने आयोग के समक्ष परिवाद पेश किया था कि मणपुरम फाइनेंस लिमिटेड टाउन के पास 12 मार्च 2021 सोने के दो कंगन गिरवी रखकर 60 हजार रुपए का कर्ज लिया था। उक्त कर्ज 25 मार्च 2021 को ब्याज सहित पूरा अदा करवा कर सोने के आभूषण प्राप्त करने के लिए फाइनेंस कंपनी शाखा में संपर्क किया। कंपनी शाखा अधिकारियों ने यह कहकर कर्ज के रुपए जमा करने से इनकार कर दिया कि उनकी शाखा में चोरी हो चुकी है। परिवादी 20-25 दिन बाद पुन: गया तो कोविड लॉकडाउन के बाद आने को कहा गया। इसके बाद दो अगस्त 2021 को फिर गया तो जवाब मिला कि सोना चोरी हो गया है। इस तरह रुपए जमा करने तथा सोना लौटाने से इनकार कर दिया गया। परिवादी ने आयोग के समक्ष राहत दिलाने की गुहार लगाई।
सुनवाई के बाद आयोग ने फाइनेंस कंपनी को गिरवी रखा गया सोना 46.750 ग्राम उसी रूप में वापस लौटाने या वर्तमान प्रचलित दर के अनुसार सोने की कीमत अदा करने का आदेश दिया। परिवादी को मानसिक क्षति के लिए 25 हजार तथा परिवाद व्यय पेटे पांच हजार रुपए भी देने को कहा गया है। परिवादी को आदेश दिया गया है कि वह फाइनेंस कंपनी के यहां दो माह के भीतर लिए गए कर्ज 60 हजार रुपए तथा इस राशि पर अगस्त 2021 तक ऋण अनुबंध की शर्तों के अनुसार और सितम्बर 2021 से आदेश की पालना तक छह प्रतिशत वार्षिक साधारण दर से ब्याज जमा करवाए।
हनुमानगढ़. कार के बैटरी सेवर सिस्टम में आई खराबी को ठीक करवा कर उपभोक्ता को राहत नहीं दिलाने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने संबंधित कंपनी को सेवा में कमी का दोषी माना है। उपभोक्ता को राहत दिलाते हुए आयोग ने आदेश दिया है।
परिवादी डॉ. पुनित जैन पुत्र जयपाल जैन निवासी रीको चरण प्रथम जंक्शन ने आयोग के समक्ष परिवाद पेश कर बताया कि उसने आरपी झूंथरा मोटर्स लिमिटेड सिरसा से निशान मोटर्स इंडिया प्रालि गुरुग्राम हरियाणा से निर्मित कार मैग्नाइट टर्बो सीवीटी एक्सएल 20 जनवरी 2021 को खरीदी थी। वाहन में बैटरी की खपत को कम करने व उसे सुरक्षित रखने के लिए बैटरी सेवर सिस्टम स्थापित किया हुआ है। वाहन खरीदने के कुछ समय बाद ही बैटरी सेवर सिस्टम में खराबी आ गई। इस कारण अल्प समय प्रयोग के बाद ही बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तथा कार के ऑटोमैटिक फंक्शन काम करना बंद कर देते हैं। परिवादी ने अप्रार्थी संख्या एक को उक्त खराबी सही कराने को कहा। उसने शीघ्र राहत दिलाने का भरोसा दिलाया। मगर समस्या निस्तारण का कोई प्रयास नहीं किया। इसलिए वाहन बदल कर दूसरा दिलवाने या उसकी कीमत दिलवाने की गुहार परिवादी ने आयोग से लगाई।
आयोग ने अप्रार्थी संख्या दो निशान मोटर्स इंडिया प्रालि गुरुग्राम हरियाणा के खिलाफ परिवाद स्वीकार किया। सुनवाई पूर्ण कर निशान कंपनी को आदेश दिया कि वह परिवादी को क्रय की गई कार के बैटरी सेवर सिस्टम को आदेश के दो माह के भीतर एक्सटेडेंट वारंटी के साथ नि:शुल्क रिपेयर करवाए। यदि सिस्टम रिपेयर योग्य नहीं है तो नया बैटरी सेवर सिस्टम वाहन में लगाए। साथ ही यह भी आदेश दिया कि वह परिवादी को मानसिक व शारीरिक क्षति पेटे 25 हजार रुपए तथा परिवाद व्यय पेटे पांच हजार रुपए भी आदेश के दो माह के भीतर अदा करे। अप्रार्थी संख्या एक के खिलाफ परिवाद अस्वीकार कर खारिज कर दिया।