आदेश के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक Night Curfew लागू रहेगा। इस दौरान किसी भी व्यक्ति को वेबजह घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहेगी। वहीं अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाइट कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी गई है।
पत्रिका न्यूज नेटवर्क
नोएडा। कोरोना वायरस (coronavirus) के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद (night curfew) जिलाधिकारियों ने गुरुवार को 17अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इसके साथ ही दोनों जनपदों में स्कूल कॉलेज भी 17 अप्रैल तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि जिन शिक्षण संस्थाओं में प्रैक्टिकल या एग्जाम चल रहे हैं, वह यथावत परीक्षा के दिन खुले रहेंगे। आदेश के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान किसी भी व्यक्ति को वेबजह घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहेगी। वहीं अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाइट कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी गई है।
बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के संबंध में एक बैठक की थी। जिसमें उन्होंने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला जिलाधिकारियों पर छोड़ दिया था। इस कड़ी में गुरुवार को गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद के जिलाधिकारी सुबह से ही स्वास्थ्य विभाग व अन्य विभागों के अधिकारियों संग बैठक कर रहे थे। जिसके बाद दोनों जनपदों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही पुलिस विभाग को कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के भी आदेश दिए गए हैं। जिसके चलते अब बिना मास्क वाले लोगों का चालान किया जाएगा।
गौरतलब है कि बुधवार देर शाम तक गौतमबुद्ध नगर में कोरोना के 125 नए मरीजों की पुष्टि हुई थी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन मरीजों की कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। वहीं पिछले 24 घंटे में 49 लोग स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट गए हैं। इसके बाद अब तक कुल 25,952 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। जबकि संक्रमण से 93 लोगों की मौत हो चुकी है। वर्तमान में अलग-अलग कोविड अस्पतालों में 652 मरीजों का इलाज किया जा रहा है।