
नोएडा। लॉकडाउन के दौरान बकाया राशि न जमा कराने वालों को नोएडा प्राधिकरण ने बड़ी राहत दी है। कारण, आवंटियों को 30 जून तक बकाया राशि जमा करने का आदेश था। इसके बाद पैनल्टी का प्रावधान था। लेकिन प्राधिकरण ने 22 मार्च से 30 जून के बीच बकाया जमा करने वालों को राहत देते हुए ब्याज नहीं लगाने का फैसला लिया है। जिससे प्राधिकरण के हजारों आवंटियों को फायगा होगा। वहीं एक जुलाई से 30 सितंबर के बीच जो बकाया की किस्त जमा होगा, उस पर साधारण ब्याज लगाया जाएगा।
दरअसल, नोएडा प्राधिकरण ने शनिवार को एक आदेश जारी किया। जिसमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी ने बताया कि जिन आवंटियों ने 22 मार्च से बकाया जमा नहीं किया है, उन्हें राहत देते हुुए 30 जून तक ब्याज में छूट दी गई इै। इसके बाद बकाया राशि जमा करने वालों पर 30 सितंबर तक साधारण ब्याज लगाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि यदि आवंटी 30 सितंबर के बाद पैसा जमा करता है तो उससे सम्पूर्ण स्थगन अवधि पर डिफॉल्ट ब्याज लिया जाएगा। 30 सितंबर के बाद आवंटी की देय तिथि वही होगी जो लीज डीड के अनुसार निर्धारित की गई है।