पाली

किशोरी से बलात्कार, अभियुक्त को बीस साल का कठोर कारावास

पोक्सो एक्ट न्यायालय का फैसला : 26 हजार के अर्थदंड से किया दंडित
less than 1 minute read
Aug 05, 2021
किशोरी से बलात्कार, अभियुक्त को बीस साल का कठोर कारावास
किशोरी से बलात्कार, अभियुक्त को बीस साल का कठोर कारावास

पाली। पोक्सो एक्ट न्यायालय संख्या.1 के विशिष्ठ न्यायाधीश प्रहलादराय शर्मा ने 15 साल की एक नाबालिग को शादी की नीयत से बहला-फुसला कर भगाकर ले जाने एवं उसक साथ बलात्कार करने के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए गुरुवार को अभियुक्त ताराचंद बावरी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 26 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।

विशिष्ठ लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया कि रास थाना क्षेत्र निवासी एक युवक ने 29 अक्टूबर 2019 को रिपोर्ट दी। इसमें अपनी 15 साल की नाबालिग बेटी को सुमेल गांव के चौकीदारों की ढाणी रास निवासी निवासी 22 वर्षीय ताराचंद पुत्र पोकरराम बावरी द्वारा शादी की नीयत से बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने एवं बलात्कार करने की रिपोर्ट दी।

मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। विशिष्ठ न्यायाधीश प्रहलादराय शर्मा ने दोनों पक्षों के अधिवक्तओं की बहस व गवाहों के बयान सुनने के बाद अभियुक्त ताराचंद पुत्र पोकरराम बावरी को बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

Published on:
05 Aug 2021 09:04 pm