पाली

अब मनमर्जी से नहीं प्रकाशित कर सकते हैं विज्ञापन

आचार संहिता को पढ़ाया पाठ, गठित की समितियां
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Oct 15, 2018
pali news
अब मनमर्जी से नहीं प्रकाशित कर सकेते हैं विज्ञापन

पाली. विधानसभा आम चुनाव को लेकर सोमवार को उपखण्ड कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों आदि के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसमें उपखण्ड अधिकारी महावीर सिंह राठौड़ ने निष्पक्ष चुनाव में मीडिया कर्मियों की भूमिका, आदर्श आचार संहिता व पेड न्यूज आदि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोनिक मीडिया में विज्ञापन बिना अधिप्रमाणन के नहीं दिखाए जा सकेंगे। पाली में इसके लिए दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। अभ्यर्थी को नामांकन के समय अपने सोशल मीडिया एकाउंट की जानकारी देनी होगी। बैठक में रोहट उपखण्ड अधिकारी अजय कुमार चारण, तहसीलदार केशरसिंह, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक केके राजपुरोहित, सुरेश कुमार व्यास, जसवंतसिंह आदि मौजूद रहे।
मतगणना स्थल का लिया जायजा

पाली. जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार शर्मा ने बांगड़ कॉलेज में चुनाव संबंधी प्रशिक्षण एवं मतगणना स्थल का जायजा लिया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी भागीरथ बिश्नोई, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरीराम मीणा, उपखण्ड अधिकारी महावीरसिंह राठौड़, अजय कुमार, नगर परिषद आयुक्त आशुतोष आचार्य साथ थे।

विद्यार्थियों ने रैली निकाल दिया संदेश

सोमेसर. जवाली कस्बे में सोमवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। विद्यार्थियों ने नारे लगाकर ग्रामीणों को मतदान के लिए जागरूक किया। रैली को प्रधानाचार्य करणसिंह निम्बाड़ा ने रवाना किया। जो गांव के विभिन्न मार्गों से गुजरी। रैली में बच्चे मतदान करने की प्रेरणा देने वाले नारे लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे। इस दौरान गनाराम, ग्राम विकास अधिकारी सत्यनारायण सिंह, अरविंदसिंह, राजेन्द्रसिंह सोलंकी, जितेन्द्रसिंह, भोमाराम, लच्छाराम, जीवाराम, शारीरिक शिक्षिक कमनदीप आदि मौजूद थे।

आचार संहिता की सख्त पालना हो : खटनवालिया

जैतारण. चुनाव आदर्श आचार संहिता की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलो एवं प्रिटिंग प्रेस के संचालकों ने भाग लिया। रिटर्निंग अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी मोहनलाल खटनवालिया ने चुनाव आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना के निर्देश दिए। चुनाव अधिकारी की अनुमति से ही राजनीतिक दल सभाओं का आयोजन एवं जुलूस आदि निकाले। प्रचार सामग्री वितरण की भी अनुमति लें। अनुपस्थित प्रेस संचालकों को नोटिस भेजे गए।

Updated on:
15 Oct 2018 08:36 pm
Published on:
15 Oct 2018 08:33 pm