
पाली। फोटो वोटर आइडी के साथ ये वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य हैं- पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लि. कंपनियों के कर्मचारियों के फोटो सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर की फोटो पासबुक, पेन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, श्रम मंत्रालय स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, निर्वाचन विभाग की फोटो वोटर पर्ची, विधायक-सांसद पहचान पत्र, आधार कार्ड।
यह लेकर न जाएं
मतदान केन्द्र के सौ मीटर के क्षेत्र में मोबाइल फोन, लैपटॉप, ब्लूटूथ, आइपैड, स्मार्टवॉच, कैमरा या कोई अन्य उपकरण आदि ले जाना मना है।
आपके लिए यह जानना भी जरूरी
बूथ के बाहर पार्टियों के कार्यकर्ता जो वोटिंग पर्ची देते हैं क्या उसे बूथ में ले जा सकता हूं? प्रत्याशी व पार्टी चुनाव चिन्ह्न वाला हिस्सा अंदर नहीं ले जा सकते हैं। वोटर की जानकारी वाला हिस्सा फाडकऱ ले जा सकते हैं।
यदि मुझे कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है तो?
ईवीएम में अंतिम बटन नोटा यानी नन ऑफ दी अबोव (इनमेंसे कोई नहीं) का भी विकल्प है जिसे दबा सकते हैं। बूथ पर अव्यवस्था की शिकायत कहां करूं? यह शिकायत जिला कलक्टर, बीएलओ, पीठासीन अधिकारी आदि से की जा सकती है। यदि मैं मतदान समाप्ति के समय यानी ठीक 5 बजे पहुंचा तो?
कोशिश सबसे पहले मतदान करने की होनी चाहिए।
मतदान का समय
सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक है इसलिए 5 बजे तक मतदान केंद्र परिसर में प्रवेश करने वालों को मतदान का मौका दिया जाता है। इसके बाद प्रवेश पर रोक है। 5 बजे तक यदि वहां भारी भीड़ भी हो तब भी वहां पहुंचे हर वोटर को मतदान का मौका मिलेगा, भले ही वोटिंग रात तक चले।
मेरा वोट कोई और डाल गया है तो क्या करूं?
ऐसे मामलों में टेंडर वोट डाला जाता है। निर्वाचन अधिकारी एक बैलेट पेपर देता है। उसके बाद इसे लिफाफे में सील किया जाता है। कोर्ट के निर्देशानुसार इस वोट की गिनती होती है।