पटना

Bihar Transfer Posting: ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर शिक्षा विभाग ने तय किया डेट, पढ़िए ACS एस सिद्धार्थ का निर्देश

Bihar Transfer Posting ACS एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। उन्होंने सभी डीएम और डीईओ को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि शिक्षकों के सभी शिकायतों की समीक्षा 31 अगस्त तक पूरी कर लें और ट्रांसफर की प्रक्रिया 1 से 10 सितंबर तक पूरी कर लें।
less than 1 minute read
Aug 06, 2025
Feature image

Bihar Transfer Postingबिहार में लंबे समय से ट्रांसफर और पोस्टिंग का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। शिक्षा विभाग इससे जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने सभी जिला पदाधिकारियों (डीएम) और जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) को पत्र लिखकर ट्रांसफर-पोस्टिंग से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए दिशा-निर्देश जारी किया हैं।

ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए डेट तय

अपर मुख्य सचिव ने अपने पत्र में, सभी डीईओ और डीओ को शिक्षकों को ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़ी विशेष समस्याओं को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आवेदन दर्ज करने का निर्देश दिया था। अब सभी प्राप्त आवेदनों का निष्पादन करने के लिए जिला स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने सभी शिकायतों की समीक्षा 31 अगस्त तक और ट्रांसफर-पोस्टिंग से संबंधित कार्रवाई 1 सितंबर से 10 सितंबर 2025 तक पूरा करने का निर्देश जारी किया है।

जिला और अंतर-जिला पर ट्रांसफर की प्रक्रिया

शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़ी शिकायतों को जिला स्तर और अंतर-जिला ट्रांसफर के स्तर पर बांटा है। जिले के भीतर शिकायतों की समीक्षा जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्थापना समिति करेगी और नये सिरे से ट्रांसफर या पोस्टिंग के आदेश जारी किए जाएंगे। वहीं, अंतर-जिला ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा भी जिला स्थापना समिति ही करेगी। प्राथमिक शिक्षा के निदेशक प्राप्त शिकायतों की अनुशंसाओं के आधार पर अंतर-जिला ट्रांसफर का आदेश जारी करेंगे।

ई-शिक्षाकोष पर एंट्री

विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी ट्रांसफर, पोस्टिंग या प्रतिनियुक्ति से संबंधित एंट्री ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज की जाएगी। पत्र में यह भी निर्देश दिया गया है कि ट्रांसफर-पोस्टिंग के दौरान चुनाव से संबंधित काम में किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए।

Updated on:
06 Aug 2025 12:09 pm
Published on:
06 Aug 2025 12:05 pm