Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण का काम शुरू हो गया है। इसको लेकर बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। आपके घर भी बीएलओ पहुंचे इससे पहले आप खुद तैयार रखें ये कागज।
बिहार में विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections 2025) से पहले वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण अभियान (Bihar Voter List Revision) का काम शुरू हो गया है। राजनीतिक विरोध के बावजूद चुनाव आयोग की टीम घर घर जाकर वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण को लेकर वोटर से लेना शुरू कर दिए हैं। चुनाव आयोग का प्रयास है कि राज्य में मतदाताओं की पहचान और नागरिकता से जुड़े दस्तावेज लेकर सही लोगों को वोटर लिस्ट से जोड़े और फर्जी नाम को हटाना। बिहार में फिलहाल कुल 7.89 करोड़ मतदाता हैं। इनमें से करीब 4.96 करोड़ मतदाताओं का नाम पहले से ही 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज है।
मतदाताओं को इसको लेकर मन में कई सवाल उठ रहे हैं? क्या डॉक्यूमेंट देना जरूरी है? किसे क्या देना होगा? अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या करें? कहीं मेरा नाम तो नहीं हट जाएगा? क्या ये NRC है? आपके इन सवालों को बताते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिससे आपके मन में उठ रहे सारे सवाल का जवाब मिल जायेगा।
आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है। आपने अपना नाम बाद में जुड़वाया है, तो फिर आपको अपनी नागरिकता और जन्म से जुड़े कुछ दस्तावेज देने होंगे। इसमें आपको अपने माता-पिता का नाम और उनके जन्म से जुड़े प्रमाण भी शामिल हो सकते हैं। इसका उदेश्य मात्र यह है कि आप भारतीय हैं।
1987 के बाद जन्म लेने वालों को अपने जन्म और भारतीय नागरिकता की पुष्टि करने के लिए ये करना होगा?
जन्म प्रमाण पत्र
पासपोर्ट
मान्यता प्राप्त बोर्ड का शैक्षणिक प्रमाण (जैसे मैट्रिक सर्टिफिकेट)
राज्य सरकार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र (यदि ओबीसी/SC/ST वर्ग में आते हैं)
फैमिली रजिस्टर या अन्य सरकारी दस्तावेज
ये 11 दस्तावेज जरूरी हैं चुनाव आयोग के लिए
केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र
पेंशन भुगतान आदेश
1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई प्रमाण/सरकारी दस्तावेज
जन्म प्रमाण पत्र
पासपोर्ट
बोर्ड/यूनिवर्सिटी का शैक्षणिक प्रमाण
मूल निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
वन अधिकार प्रमाण पत्र
फैमिली रजिस्टर
सरकार से मिला जमीन या घर का प्रमाण पत्र