पटना

पटना सिविल कोर्ट से खान को बड़ी राहत, अगली सुनवाई तक अंतरिम सुरक्षा, जानें कब होगी अगली सुनवाई

पटना सिविल कोर्ट ने 2 जून की कथित फायरिंग मामले में फैजल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी पर रोक अगले आदेश तक बढ़ाते हुए अंतरिम सुरक्षा बरकरार रखी है। अगली सुनवाई 25 जून को होगी।
2 min read
• •
Updated: 20 Jun 2026, 7:40 PM IST
KHAN SIR
खान सर (इमेज सोर्स: ANI)

पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में 2 जून की रात हुए हंगामे और कथित फायरिंग मामले में पटना सिविल कोर्ट ने शनिवार को फैजल खान उर्फ खान सर को एक बार फिर बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगले आदेश तक जारी रखने का निर्देश दिया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैजल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी पर अंतरिम संरक्षण (इंटरिम प्रोटेक्शन) बरकरार रखा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी।सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से खान सर और उनके दो निजी सुरक्षा गार्ड से संबंधित अपडेटेड केस डायरी भी अदालत में प्रस्तुत की गई।

एफआईआर में फैजल खान का नाम

फैजल खान उर्फ खान सर के कोचिंग के बाहर 2 जून की रात हुए बवाल में उनके दो गार्डों पर दो-दो राउंड फायरिंग करने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने इस मामले में दोनों गार्डों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि गार्डों ने यह फायरिंग फैजल खान के निर्देश पर की थी, जिसके बाद पुलिस ने दर्ज एफआईआर में उनका नाम भी शामिल कर लिया। इस मामले में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद को भी पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया था, हालांकि बाद में कोर्ट के निर्देश पर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।

रौशन आनंद–फैजल खान विवाद

रौशन आनंद और फैजल खान के बीच विवाद उस समय और बढ़ गया जब रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में मौत हो गई। रौशन आनंद ने इस मामले में फैजल खान उर्फ खान सर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके भाई की हत्या की साजिश फैजल खान ने ही रची थी। उन्होंने इस संबंध में पटना के कदमकुआं थाना में शिकायत भी दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनका एफआईआर लेने से इनकार कर दिया। वहीं, फैजल खान ने एक वीडियो जारी कर प्रिंस यादव की हत्या में किसी भी तरह की संलिप्तता से साफ इनकार किया है।

Updated on:
20 Jun 2026, 7:40 PM IST
Published on: