कोर्ट ने यह आदेश एक याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है
(पटना): बिहार राज्य पुलिस चयन आयोग की ओर से करवाई जा रही दरोगा भर्ती में भाग लेने वाली परिक्षार्थियों के लिए निराश कर देने वाली खबर है। पटना हाईकोर्ट की ओर से परिक्षार्थियों को बडा झटका दिया गया है। कोर्ट ने दरोगा भर्ती मामले में एक आदेश दिया है जिससे दरोगा बनने की चाह रखने वाले युवाओं के सपनों पर कुछ समय के लिए तलवार लटक गई है। अदालत ने राज्य में दारोगा भर्ती के परिणाम घोषित करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह आदेश एक याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
जारी रहेगी भर्ती प्रक्रिया
दरोगा भर्ती के परिणाम पर रोक लगाने का आदेश देते हुए कोर्ट ने इस मामले में ने बिहार सरकार और बिहार राज्य पुलिस चयन आयोग से जवाब तलब किया है। न्यायालय ने भर्ती की प्रक्रिया को जारी रखने के आदेश भी दिए।
याचिका में कहा गया यह
हाईकोर्ट के न्यायाधीश शिवाजी पांडेय की खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने के आदेश दिए। याचिका में कहा गया है कि दारोगा भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
1717 पदों पर मांगे गए थे आवेदन
उल्लेखनीय है कि दारोगा भर्ती के लिए गत वर्ष ली गई परीक्षा का परिणाम हाल ही में घोषित किया गया है। दारोगा भर्ती के लिए गत वर्ष 11 मार्च और 15 अप्रैल को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई। बिहार राज्य पुलिस चयन आयोग ने दारोगा के 1717 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन पिछले साल मांगे थे। इसके लिए चार लाख 28 हजार दो सौ आवेदन प्राप्त हुए थे।