पटना

लालू प्रसाद यादव को फिर मिली राहत,औपबंधिक जमानत की अवधि 27 अगस्त तक बढ़ी

चारा घोटाले के तीन मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की ओर से अदालत में अपनी बीमारी का हवाला देते हुए याचिका दायर की औपबंधिक जमानत की अवधि को तीन महीने बढ़ाने की अपील की गयी है...

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Aug 17, 2018
lalu prasad yadav

(पटना): झारखंड उच्च न्यायालय में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद की औपबंधिक जमानत (प्रोविजनल बेल) याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई। अदालत ने लालू प्रसाद की औपबंधिक जमानत की अवधि 27 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है।


उनकी औपबंधिक जमानत की अवधि 20अगस्त को समाप्त होने वाली थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में इस याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई और अदालत ने एक सप्ताह के लिए औपबंधिक जमानत की अवधि बढ़ाने के साथ ही मामले की सुनवाई की अगली तिथि 24 अगस्त निर्धारित की है।


चारा घोटाले के तीन मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की ओर से अदालत में अपनी बीमारी का हवाला देते हुए याचिका दायर की औपबंधिक जमानत की अवधि को तीन महीने बढ़ाने की अपील की गयी है। लालू प्रसाद की अदालत को यह जानकारी दी गयी है कि 24 जून को उनका एक ऑपरेशन हुआ है और उन्हें स्वस्थ होने में थोड़ा समय लेगा, इसलिए उनकी औपबंधिक जमानत अवधि को तीन माह और बढ़ायी जाए।


गौरतलब है कि 11 मई को लालू प्रसाद को हाईकोर्ट से छह सप्ताह की सशर्त औपबंधिक जमानत प्रदान की गयी थी। फिर तीन जुलाई को फिर से छह सप्ताह के लिए यह अवधि बढ़ायी गयी। पिछले शुक्रवार 10अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान औपबंधिक जमानक की अवधि 20 अगस्त तक बढ़ा दी थी, लेकिन अब उनकी याचिका पर फिर से 24 अगस्त को सुनवाई होगी।


ज्ञातव्य हो कि अरबों रुपये के बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद आरसी 68ए/96, आरसी 38ए/96 और आरसी 64ए/96 मामले में सजा सुनायी है। इन मामलों में पिछले दिसंबर महीने से लालू प्रसाद रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद थे, बाद में 11 मई को उन्हें हाईकोर्ट से सशर्त औपबंधिक जमानत मिल गयी। जिसके बाद वे इलाज के लिए पटना और मुंबई गये थे। बताया गया है कि सफल ऑपरेशन के बाद अभी वे पटना स्थित अपने आवास पर आराम कर रहे है। इस पर सीबीआई की ओर से पिछले दिनों अदालत में औपबंधिक जमानत याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान यह गया था कि लालू प्रसाद अब ठीक है, इसलिए उन्हें जेल में ही रहना चाहिए और रांची में भी इलाज की समुचित व्यवस्था है।

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Published on:
17 Aug 2018 02:29 pm
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