एजेएल ने सिंगल बेंच के निर्णय को डबल बेंच में दी थी चुनौती उच्‍च न्‍यायालय दलील से सहमत नहीं डबल बेंच ने 18 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखते हुए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को हेराल्ड हाउस खाली करने को कहा है। लोकसभा चुनाव से पहले हाईकोर्ट का फैसला कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अभी कोर्ट ने यह तय नहीं किया है कि एजेएल को हेराल्ड हाउस को कब तक खाली करना है। इससे पहले याचिकाकर्ता और केंद्र सरकार की दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने 18 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
एजेएल ने दी थी सिंगल बेंच को चुनौती
बता दें कि पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 21 दिसंबर, 2018 को दो हफ्ते में हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश दिया था। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने सिंगल बेंच के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच में जनवरी, 2019 में चुनौती दी थी। डबल बेंच में लगाई गई याचिका में 21 दिसंबर के फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी। साथ ही याचिका में कहा गया था कि न्याय के हित में इमारत खाली करने के आदेश पर रोक लगाना जरूरी है। रोक नहीं लगी तो ये कभी न पूरा होने वाला नुकसान होगा।
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दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एजेएल की इस दलील को नहीं माना और हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया है।