
प्रतापगढ़. प्रतापगढ़ के व्यापारियों ने इसे धूम्रपान मुक्त बनाने की शपथ ली है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर सीएमएचओ सभागार में जुटे व्यापरियों ने गुरूवार को एक सुर में कहा कि उनका व्यापार तंबाकू हो सकता है, लेकिन इसके इस्तेमाल और प्रचार-प्रसार का कतई समर्थन नहीं करते हंै। सभी ने कहा कि धूम्रपान के प्रसार-प्रसार वाले बोर्ड यदि कहीं लगे हुए हंै, तो उसको वह स्वयं ही हटवा देंगे। इसी के साथ ही प्रत्येक व्यापारी अपने प्रतिष्ठान पर कोटपा अधिनियम का जरूरी संदेश भी प्रदर्शित करेगा।
सीएमएचओ सभागार में आयोजित एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला में व्यापरियों के समक्ष फूड सेफ्टी ऑफिसर दीपक सिंधी एवं एनटीसीपी सेल के प्रभारी सचिन शर्मा ने कोटपा अधिनियिम की जानकारी देेकर व्यापारियों से धूम्रपान मुक्त शहर बनाने में सहयोग करने की अपील की। इस अवसर पर प्रतापगढ़ किराना व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनील पोरवाल ने बताया कि सभी व्यापारी वर्ग पहले से ही हर माह के अंतिम तारीख को तंबाकू एवं इससे निर्मित उत्पादों की बिक्री नहीं करते हंै, उन्होंने बताया कि प्रचार प्रसार एवं जागरूकता अभियान से पहले के मुकाबले अब तंबाकू एवं इससे निर्मित उत्पादों की बिक्री कम हुई है। उन्होंने आमजन और व्यापारियों के सामूहिक प्रयास से शहर में इसके लिए एक अभियान छेडऩे की बात कही। इस अवसर पर चिकित्सा विभाग से डेटा मैनेजर हेमंत जोशी, व्यापारी वर्ग से मुकेश पालीवाल, दीपक पालीवाल, पप्पू चौधरी, अमित कुमार, नवीन, जगदीश, मोहनलाल सहित कई व्यापारी मौजूद थे।
शहर को धूम्रपान मुक्त बनाने के यह हो
-सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान नहीं करें
-तंबाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शन नहीं करें।
-18 वर्ष से कम आयु वर्ग के नाबालिगों द्वारा तंबाकू उत्पादों की क्रय-विक्रय नहीं करें।
-स्कूल, अस्पताल आंगनवाड़ी एवं अन्य शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरें में तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करें।
-सार्वजनिक स्थानों, परिवहन साधनों पर तंबाकू उत्पादों का प्रचार-प्रसार नहीं करें।
-बैंक, रेस्तरां, पार्क, सामुदायिक भवन, बस स्टैंण्ड आदि स्थलों पर धूम्रपान मुक्त का बोर्ड लगा हो।
जिन्होंने नियम तोडे उन पर जुर्माना
यदि किसी सावर्जनिक स्थल पर कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है, तो उस पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे स्थानों पर धूम्रपान करने वाले व्यक्ति पर 200 रूपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं कोटपा अधिनियम की धाराओं का उल्लघंन करने वाले तंबाकू विक्रेता पर 1000 से 5000 तक का जुर्माना अथवा दो साल तक की कैद का प्रावधान है।
ब्लाक स्तर पर भी हुई कार्यशाला
विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जिले के सभी ब्लॉकों पर भी एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। प्रतापगढ़ ब्लॉक में खण्ड मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ अमित जैन, अर्बन डीपीएम योगेश शर्मा ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसी प्रकार धरियावद में बीसीएमओ डॉ एसके जैन, अरनोद में बीसीएमओ डॉ नरेंद्र वर्मा, छोटी सादड़ी में बीसीएमओ डॉ कुमुद माथुर के नेतृत्व में कार्यशाला आयोजित हुई।