केंद्र सरकार ने सीजीएचएस के तहत इलाज की अधिकतम स्वीकृति राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी है। गंभीर रोगियों को अब दोगुनी वित्तीय सहायता मिलेगी, हालांकि यह आदेश फिलहाल केवल कर्मचारियों पर लागू होगा, पेंशनरों पर नहीं।
केंद्र सरकार के कर्मचारी अब सीजीएचएस (सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) के जरिए 10 लाख रुपये तक का इलाज करा सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गंभीर रोगियों के इलाज की राशि पांच से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी है।
अब तक विभाग प्रमुख के पास पांच लाख रुपये तक के इलाज की स्वीकृति देने का अधिकार था। लगभग दस साल बाद स्वास्थ्य विभाग ने राशि को दोगुना किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 23 नवंबर 2016 को विभाग प्रमुखों को दो से पांच लाख तक की स्वीकृति का अधिकार दिया था, जिसे अब दस लाख किया गया है।
नए आदेश के अनुसार इलाज में 10 लाख से अधिक व्यय पर केंद्र की ओर से नामित अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी। केंद्र की अनु सचिव ने विभागों को यह आदेश भेजा है। आल इंडिया ऑडिट अकाउंट्स पेंशनर्स एसोसिएशन कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष चंद्र पांडेय ने बताया कि नया आदेश सिर्फ कर्मचारियों के लिए है। पेंशनरों के लिए कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है।