यूपी के दैनिक वेतनभोगी के लिए एक बड़ी खबर है। डेली वेज कर्मियों को पुरानी पेंशन मिलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रविवार को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की पेंशन को बहाल कर दिया है। पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साथ में एक शर्त रखी है। जानिए शर्त
प्रयागराज. Allahabad High Court Big decision यूपी के दैनिक वेतनभोगी के लिए एक बड़ी खबर है। डेली वेज कर्मियों को पुरानी पेंशन मिलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रविवार को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की पेंशन को बहाल कर दिया है। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहाकि, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की नियुक्ति अगर नई पेंशन योजना लागू होने से पहले हुई है, तो वह पुरानी पेंशन पाने का हकदार होगा, भले ही उसका नियमितीकरण नई पेंशन योजना आने के बाद क्यों न हुआ हो। इस फैसले के बाद यूपी सरकार के तमाम विभागों में काम कर रहे डेली वेज कर्मियों पेंशन मिलने लगेगी। अगर सरकार कोई अपील नहीं करती है।
नियुक्ति की तारीख काफी अहम
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहाकि, पेंशन और रिटायरमेंट में लाभ के लिए नियुक्ति की तारीख काफी अहम है। कर्मचारी की नियुक्ति उसी तारीख से मानी जाएगी, जिस दिन से वह काम शुरू किया है। हाईकोर्ट के जज सरल श्रीवास्तव की एकल बेंच ने नगर निगम प्रयागराज के कर्मचारी कमालुद्दीन के मामले में ये बड़ा फैसला सुनाया है।
पेंशन योजना वर्ष 2005 हो गई थी खत्म
इलाहाबाद कोर्ट में कहा गया कि, 1 अप्रैल 2005 के बाद सेवा में नियमित हुए कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए हकदार नहीं हैं। दरअसल इस याचिकाकर्ता की नियुक्ति दैनिक वेतनभोगी के तौर पर सन् 1989 में हुई थी, पर उसका नियमितीकरण 2008 में हुआ था। वर्ष 2005 से पुरानी पेंशन योजना खत्म कर दिया गया था। ऐसे में विभाग ने उसे पुरानी पेंशन पाने के लिए हकदार नहीं माना।
कर्मचारी को पेंशन दें - हाईकोर्ट
कर्मचारी की नियुक्ति की तिथि को अहम मानते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दैनिक वेतनभोगी के तौर पर दी गई सेवा पेंशन लाभ में जोड़ने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कर्मचारी को पेंशन से वंचित रखने के फैसले को गलत करार दिया गया। साथ ही इलाहाबाद कोर्ट ने पुरानी पेंशन का लाभ देने का आदेश जारी कर दिया।