Atiq Ahmed : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद गैंग के कथित सदस्य मोहम्मद अख्तर को सशर्त जमानत दे दी है। उस पर जबरन धन उगाही का आरोप है, लेकिन एफआईआर दर्ज करने में देरी और ठोस साक्ष्य न होने के कारण कोर्ट ने राहत दी। उसे व्यक्तिगत मुचलके और दो भारी प्रतिभूति पर रिहा किया गया।
Atiq Ahmed Gang Bail: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित अतीक अहमद गैंग के सदस्य मोहम्मद अख्तर की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। अख्तर पर जबरन धन उगाही का आरोप है, जिसके तहत प्रयागराज के करेली थाने में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कोर्ट ने मामले में ठोस साक्ष्य न होने और एफआईआर दर्ज करने में देरी को ध्यान में रखते हुए उसे व्यक्तिगत मुचलके और दो भारी प्रतिभूति पर सशर्त रिहा करने का आदेश दिया।
मोहम्मद अख्तर पर 8 मई 2024 को धमकाकर धन उगाही करने का आरोप है। हालांकि, उसके वकील का कहना है कि उस दिन वह जूनियर हाईस्कूल सल्लाहपुर में लिपिक के रूप में कार्यरत था और स्कूल में मौजूद था। इस घटना की एफआईआर 17 मई 2024 को दर्ज की गई थी, जिससे याची के पक्ष में संदेह उत्पन्न होता है।
न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने सुनवाई के बाद पाया कि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी और पर्याप्त साक्ष्यों की कमी है। इसके चलते याची को व्यक्तिगत मुचलके और दो भारी प्रतिभूति पर सशर्त जमानत दी गई।
अतीक अहमद का गैंग उत्तर प्रदेश में संगठित अपराधों में लिप्त रहा है। विभिन्न मामलों में उसके गुर्गों की गिरफ्तारी हुई है और संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने इस गैंग के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं।
जब किसी व्यक्ति से उसकी मर्जी के खिलाफ पैसे वसूले जाते हैं तो इसे जबरन धन उगाही कहा जाता है। कानूनी रूप से यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा हो सकती है।