प्रयागराज

आजम खान के करीबी पूर्व पुलिस अधिकारी आले हसन खान को हाईकोर्ट ने दी जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आले हसन खान को निजी बाँड पर रिहाई का दिया निर्देश
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Updated: 21 Nov 2020, 12:12 PM IST
Aale Hasan Khan
विदेश भागने की फिराक में आजम खान के करीबी पूर्व CO आले हसन, जारी हुआ लुक आउट नोटिस

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

प्रयागराज. पूर्व मंत्री और कद्दावर सपा नेता आजम खान के बेहद करीबी माने जाने वाले पूर्व पुलिस अधिकारी आले हसन खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने आले हसन खान को निजी बांड पर रिहाई का निर्देश दिया है। यह आदेश जस्टिस सिद्घार्थ की बेंच ने दिया है। जस्टिस सिद्धा‌र्थ की बेंच का कहना था कि आवेदक का आपराधिक इतिहास 2019 से शुरू होता है और उसके खिलाफ दर्ज किए गए 54 मामले राज्य में सरकार बदलने के बाद के हैं। आले हसन खान को बीते 11 अगस्त को फर्जी आधार कार्ड के साथ दिल्ली जाते समय गिरफ्तार किया गया था। उनपर कोर्ट का फर्जी आदेश दिखाने का भी आरोप लगाया गया।


आले हसन की ओर से पेश हुए वकील वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफ नकवी ने कोर्ट के सामने पक्ष रखते हुए कहा कि उनके सरकार बदलते ही मुवक्किल आले हसन खान राष्ट्रपति के हाथों गैलेन्ट्री अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। सरकार बदलने के बाद 2019-20 में उनके खिलाफ सियासी रंजिश के चलते 57 आपराधिक मुकदमे दर्ज किये गए। इनमें से 27 मामलों में हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगी है तो 25 मामलों में सत्र न्यायालय ने अग्रिम जमानत मंजूर की है। उधर सरकार की ओर से उनके खिलाफ 57 मामले के आपराािक इतिहास को आधार बनाकर जमानत याचिका का विरोध किया गया। इसके साथ उन्हें कई मामलों में आजम खां के साथ आरोपी भी बताया गया। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दो बिंदुओं पर जमानत मंजूर कर ली।

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