
प्रयागराज | समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक विजमा यादव के खिलाफ डकैती मारपीट जान से मारने की धमकी का मुकदमा चलेगा। स्पेशल कोर्ट ने पूर्व विधायक की अर्जी को खारिज करते हुए आदेश दिया है।पूर्व विधायक विजमा की ओर से दी गई अर्जी दी गई जिसमें उनके खिलाफ कोई भी मामला नहीं बनने की बात कहते हुए केस को समाप्त करने की मांग की थी। एमपी- एमएलए स्पेशल जज पवन कुमार तिवारी ने विजमा यादव के अधिवक्ता और सरकारी वकील वीरेंद्र कुमार सिंह राधा कृष्ण मिश्रा और राकेश कुमार गुप्ता को सुनकर यह आदेश दिया।
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जिले के झूंसी थानान्तर्गत छतनाग गांव की प्रधान शशि देवी ने मजिस्ट्रेट अदालत में प्रार्थना पत्र देकर मूलचंद यादव ,विजमा यादव, राजू यादव, अशोक निषाद, लोहा सिंह, अमर सिंह ,ज्ञान सिंह ,लालचंद जबर सिंह, एसआई पद्माकर राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने की मांग की थी । शशि देवी की अर्जी में कहा गया है कि पति अशोक कुमार यादव के इलाज कराने मुंबई जाने के कारण शशि देवी परिवार और बच्चों के साथ उस्तापुर महमूदाबाद में बने मकान में थी उसके देवर राजकुमार व अपने परिवार के साथ सतना गांव वाले मकान में थे।
29 जून 2005 को कुछ लोगों ने गांव के ही मोहन लाल यादव की हत्या कर दी थी। हत्या से उत्तेजित मृतक के भाई मूलचंद यादव, विजमा यादव, राजू यादव ,ज्ञान चंद यादव, अमर सिंह यादव ,अशोक निषाद, लोहा सिंह, जबर सिंह ,राजू व लालचंद यादव ने 12 अज्ञात व्यक्तियों के साथ गांव वाले मकान में घुस के औरतों बच्चों और उसके देवर राजकुमार सहित अवधेश के साथ मारपीट की। जिसके बाद देवर गांव छोड़कर भाग निकले तो विजमा यादव ने अपने साथियों को ललकारा और घर लूट कर आग लगा दी। इसके बाद मूलचंद यादव राजकुमार यादव घर में आग लगाई । रायफल व कारतूस लूट लिए आग से जल गया।